शीना बोरा हत्याकांड : आरोपी संजीव खन्ना की जमानत अर्जी खारिज

Sheena Bora murder case: accused Sanjeev Khannas bail application rejected
शीना बोरा हत्याकांड : आरोपी संजीव खन्ना की जमानत अर्जी खारिज
शीना बोरा हत्याकांड : आरोपी संजीव खन्ना की जमानत अर्जी खारिज

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सीबीआई की विशेष अदालत ने शीना बोरा हत्याकांड मामले में आरोपी संजीव खन्ना की अंशकालिक जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। खन्ना ने दावा किया था कि वह आर्थर रोड जेल में कोरोना संक्रमण का शिकार हो सकता हैं। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह बांद्रा में अपने रिश्तेदार के यहां रहेगा। खन्ना मामले में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी का पूर्व पति हैं। गिरफ्तारी के बाद से खन्ना जेल में है। आर्थररोड जेल में 181 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसमें से 151लोग ठीक हो गए हैं। 30 लोगों का उपचार चल रहा है। 

न्यायाधीश जे सी जगदाले के सामने जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि निसंदेह आर्थर रोड जेल में कोरोना का संक्रमण सामने आया था पर मौजूदा समय में स्थिति बेहतर है। जेल में सतर्कता से जुड़े सभी उपाय किए जा रहे हैं। जहां तक बात आरोपी के बांद्रा इलाके में रहने की है तो वहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। यह कहते हुए न्यायाधीश ने आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि साल 2012 में शीना बोरा की गला घोटकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया था। इस मामले में मीडिया दिग्गज पीटर मुखर्जी को भी आरोपी बनाया गया है। 
 

Created On :   26 Jun 2020 3:46 PM GMT

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