रात 8 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें और मॉल, नागपुर सहित 22 जिलों में पाबंदियां घटी, 11 जिलों में लेवल-3

Shops and malls will be able to open till 8 pm, restrictions decreased in 22 districts
रात 8 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें और मॉल, नागपुर सहित 22 जिलों में पाबंदियां घटी, 11 जिलों में लेवल-3
रात 8 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें और मॉल, नागपुर सहित 22 जिलों में पाबंदियां घटी, 11 जिलों में लेवल-3

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना संकट के बीच राज्य सरकार ने 22 जिलों में कोरोना को लेकर लागू पाबंदियों में ढील देने का फैसला किया है। इससे राज्य के 22 जिलों में शॉपिंग मॉल सहित सभी आवश्यक और गैर जरूरी सामानों की दुकानें अब रात 8 बजे तक खुले रखे जा सकेंगे। जबकि इन दुकानों को शनिवार को केवल दोपहर 3 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। वहीं रविवार को आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सभी गैर जरूरी दुकानें और मॉल बंद रहेंगे। ये आदेश मंगलवार से लागू होंगे। सोमवार को राज्य सरकार के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने कोरोना पाबंदियों में ढील देने के संबंध में आदेश जारी किया। इसके अनुसार विदर्भ अंचल के सभी जिले, मराठवाड़ा संभाग के बीड़ और उत्तर महाराष्ट्र संभाग के अहमदनगर जिले को छोड़कर बाकी सभी जिलों में गतिविधियों में काफी शिथिलता दी गई है। जबकि राज्य के 36 में से 11 जिलों में तीसरे स्तर की पाबंदी बरकार रहेगी। वहीं 3 जिलों में छूट देने का अधिकार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पास होगा। 

ये खुल सकेंगे

सरकार के आदेश के अनुसार राज्य के 22 जिलों में व्यायामशाला, योग केंद्र, हेयर कटिंग सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा सेंटर को बिना एयर कंडीशन (एसी) के उपयोग के 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। इन स्थलों को शनिवार को दोपहर 3 बजे तक शुरू रखा जा सकेगा। जबकि रविवार को उक्त सभी गतिविधियों को बंद रखना पड़ेगा। 

इनको खोलने की अनुमति नहीं

सभी सिनेमा घर, ड्रामा थिएटर और मल्टीप्लेक्स ( स्वतंत्र और मॉल के भीतर) को अगले आदेश तक बंद रखना पड़ेगा। राज्य के सभी पूजा स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। राज्य में स्कूलों और कॉलेजों के लिए राज्य के स्कूली शिक्षा विभाग और उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के आदेश लागू होंगे। भीड़भाड़ से बचने के लिए जन्मदिन समारोह, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, चुनाव प्रचार, रैली और धरना-प्रदर्शन पर पाबंदी कायम रहेगी।  

11 जिलों में लागू रहेंगी तीसरे स्तर की पाबंदियां

राज्य के 11 जिलों में कोरोना के तीसरे स्तर की पाबंदियां कायम रहेंगी। कोल्हापुर, सांगली, सातारा, पुणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, अहमदनगर, बीड़, रायगड और पालघर में तीसरे स्तर की पाबंदियां कायम रहेगी। सिंधुदुर्ग, सातारा और अहमनदगर जिले में कोरोना के नए मामले अधिक सामने आ रहे हैं। इसको देखते हुए तीनों जिलों में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को पाबंदियों को प्रभावी रूप से लागू करने को कहा गया है। जबकि मुंबई, मुंबई उपनगर और ठाणे जिले में लागू तीसरे स्तर की पाबंदियों को शिथिल करने का अधिकार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है। 

रेस्टोरेंट सिर्फ शाम 4 बजे तक खोलने की परमिशन 

•    राज्य के 22 जिलों में सभी रेस्टोरेंट को सप्ताह के सभी दिनों में शाम 4 बजे तक 50 प्रतिशत आसन क्षमता के साथ शुरू रखा जा सकेगा। उसके बाद पार्सल और टेकअवे की सुविधा पहले की तरह जारी रखा जा सकेगा। 
•    सभी सार्वजनिक मैदानों और खेल के मैदानों को व्यायाम, पैदल चलने, जॉगिंग और साइकिल चलाने के उद्देश्य से खोला जा सकेगा। 
•    सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को पूरी क्षमता के साथ शुरू रखा जा सकेगा। यात्रा के दौरान भीड़भाड़ को टालने के लिए काम के घंटों का बंटवारा करना होगा। 
•    जो कार्यालय वर्क फ्रॉम होम के जरिए काम कर सकते हैं उन्हें कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देनी होगी। 
•    सभी कृषि गतिविधियां, सिविल वर्क, औद्योगिक गतिविधियां और माल का परिवहन पूरी क्षमता से शुरू किया जा सकेगा। 
•    रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के दौरान बगैर जरुरी कार्य के घर से बाहर नहीं जाया जा सकेगा। 

इन 22 जिलों में पाबंदियों में मिली छूट 

•    नागपुर, अकोला, अमरावती, वाशिम, बुलढाणा, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गडचिरोली, यवतमाल,
•    औरंगाबाद, नांदेड़, जालना, लातूर, उस्मानाबाद, हिंगोली, परभणी ,नाशिक, जलगांव, नंदूरबार, धुलिया  
 

Created On :   2 Aug 2021 9:56 PM IST

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