अल्प और अत्यल्प भूधारक किसानों को ड्रिप सिंचाई के लिए मिलेगा 80 प्रतिशत अनुदान 

Small and marginal landholder farmers will get 80 percent subsidy for drip irrigation
अल्प और अत्यल्प भूधारक किसानों को ड्रिप सिंचाई के लिए मिलेगा 80 प्रतिशत अनुदान 
राहत अल्प और अत्यल्प भूधारक किसानों को ड्रिप सिंचाई के लिए मिलेगा 80 प्रतिशत अनुदान 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के अल्प व अत्यल्प भूधारक किसानों और अन्य किसानों को ड्रिप सिंचाई के लिए अब 75 से 80 प्रतिशत तक अनुदान मिल सकेगा। शनिवार को राज्य के कृषि मंत्री दादाजी भुसे ने यह जानकारी दी। भुसे ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाईं योजना (सूक्ष्म सिंचाई) के तहत राज्य में किसानों को ड्रिप सिंचाई उपकरणों के लिए अनुदान दिया जाता है। लेकिन राज्य सरकार ने अब मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचाई योजना द्वारा ड्रिप सिंचाई के लिए किसानों को पूरक अनुदान देने का फैसला किया है। इससे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाईं योजना के तहत अल्प व अत्यल्प भूधारक किसानों को ड्रिप सिंचाई के कुल खर्च का 55 प्रतिशत अनुदान के अतिरिक्त 25 प्रतिशत पूरक अनुदान मिल सकेगा। अल्प व अत्यल्प भूधारक किसानों को ड्रिप सिंचाई के लिए 80 प्रतिशत अनुदान मिल सकेगा। जबकि अन्य किसानों को मिलने वाला 45 प्रतिशत अनुदान के अलावा 30 प्रतिशत पूरक अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान किसानों के 5 हेक्टेयर क्षेत्र जमीन के लिए मर्यादित होगा। भुसे ने कहा कि पूरक अनुदान के लिए आवश्यक निधि का भार राज्य सरकार वहन करेगी। किसान ड्रिप सिंचाई योजना के लाभ के लिए महाडीबीटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस योजना को राज्य के सभी जिलों में लागू करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है। इसके लिए साल 2021-22 आर्थिक वर्ष के लिए 589 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। इससे किसानों को बढ़े हुए अनुदान का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में अभी तक 25.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जमीन ड्रिप सिंचाई के दायरे में आ चुकी है। लेकिन नई योजना से ड्रिप सिंचाई को और गति मिल सकेगी। 
 

Created On :   20 Nov 2021 9:59 PM IST

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