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छोटे दुकानदारों को भी मराठी में लगाने होंगे साइन बोर्ड
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र में अब सभी दुकानों/प्रतिष्ठानों को मराठी भाषा में अपने साइन बोर्ड लगाने होंगे। 10 से कम श्रमिक वाले प्रतिष्ठानों को भी इस नियम का पालन करना होगा। बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। राज्य सरकार का कहना है कि यह पाया गया है कि दस से कम श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान और दुकानें नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। इस लिए महाराष्ट्र दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम 2017 में संसोधन का फैसला लिया गया है। सरकार को इसको लेकर शिकायतें मिली थीं और इसके समाधान की मांग की गई थी। इस लिए मंत्रिमंडल की बैठक में महाराष्ट्र दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 में संशोधन कर खामियों को दूर करने का फैसला लिया गया। इसलिए अब छोटी दुकानों के बोर्ड भी मराठी में ही लगाने होंगे। अधिकांश दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में दस से कम कर्मचारी हैं। इस लिए यह संसोधन किया गया है। बोर्ड मराठी-देवनागरी लिपि में लिखने होंगे और इस बात का ध्यान रखना होगा कि मराठी अक्षर अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा वाले लिपि से छोटे न हो। इसके पहले राज्य के मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई ने मंत्रालय में बैठक बुला कर नियमों में संशोधन का फैसला लिया था।
Created On :   12 Jan 2022 10:11 PM IST