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अकोला मनपा के इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने लगाई रोक
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने अकोला महानगरपालिका की आम सभा में 12 जुलाई 2018 को सड़कों के लिए सरकार से निधि लाने वाले जनप्रतिनिधियों के नाम का बोर्ड लगाने संबंधी मंजूर प्रस्ताव पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। सरकार ने अकोला मनपा आयुक्त और अकोला मनपा को संबंधित मामले में अपना पक्ष रखने के लिए एक महीने का समय दिया है। बुधवार को सरकार के नगर विकास विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार अकोला मनपा की आमसभा ने साल 2018 में एक प्रस्ताव पारित किया था। इसमें शहर के विकास के लिए निधि लाने के लिए योगदान देने वाले जनप्रतिनिधियों के नाम और काम के बोर्ड अकोला मनपा की बिना पूर्व अनुमति के लगे हैं, उसको हटाया नहीं जा सकता था। इसके अलावा जहां पर बोर्ड नहीं लगे हैं ऐसे जगहों पर बोर्ड लगाने की कार्यवाही की जानी थी।
लेकिन अकोला मनपा आयुक्त का कहना था कि यह प्रस्ताव मुंबई प्रांतिक मनपा (विज्ञापन व बोर्ड नियंत्रण) नियम 2003 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला है। इसके मद्देनजर अकोला मनपा आयुक्त ने राज्य सरकार को पत्र लिखा था। जिस पर राज्य सरकार ने महाराष्ट्र मनपा के अधिनियम की धारा 451 (1) के आधार पर अकोला मनपा की ओर से पारित प्रस्ताव पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। महाराष्ट्र मनपा के अधिनियम की धारा 451(2) के अनुसार एक महीने में अकोला मनपा आयुक्त और अकोला मनपा को अपना पक्ष रखने का मौका प्रदान किया जाएगा। यदि दोनों की ओर से पक्ष नहीं रखा गया तो महाराष्ट्र मनपा अधिनियम की धारा 451(3) के तहत अगली कार्यवाही की जाएगी।
Created On :   17 March 2021 9:20 PM IST