कंगना का ट्विटर खाता निलंबित करने की याचिका पर राज्य सरकार ने जताया विरोध

State government expressed oppose on petition to suspend Kanganas Twitter account
कंगना का ट्विटर खाता निलंबित करने की याचिका पर राज्य सरकार ने जताया विरोध
कंगना का ट्विटर खाता निलंबित करने की याचिका पर राज्य सरकार ने जताया विरोध

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट स्थायी रुप से निलंबित करने की मांग को लेकर दायर याचिका का विरोध किया है। सरकारी वकील वाई पी याज्ञनिक ने दावा किया है कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। याचिकाकर्ता ने फिल्म अभिनेत्री के खिलाफ जिस राहत की मांग की है, वह अस्पष्ट है, इसलिए याचिका को खारिज कर दिया जाए। इसके अलावा याचिका में यह नहीं दर्शाया गया है कि रनौत के ट्वीट कैसे लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। इस विषय पर पेशे से वकील कासिफ खान देशमुख ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि रनौत लगातार देश में वैमनस्य फैला रही है। इसलिए उनके ट्विटर अकाउंट को निष्क्रिय कर दिया जाए। याचिका में कहा गया है कि ट्विटर को भी नियमों का पालन करने का निर्देश दिया जाए, जिससे ट्विटर के दुरुपयोग को रोका जा सके। याचिका में रनौत व उनकी बहन के कई विवादास्पद ट्वीट का उल्लेख है। जो समुदायों के बीच नफरत फैलाते हैं। 

न्यायमूर्ति एसएस शिंदे की खंडपीठ के सामने अधिवक्ता देशमुख ने कहा कि उन्होंने रनौत के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस और कई प्राधिकरणों को पत्र लिखा है। इसके अलावा रनौत के खिलाफ कई एफआईआर प्रलंबित हैं। याचिका पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा, क्या यह जनहित याचिका है। इसका जवाब याचिकाकर्ता ने नहीं में दिया। इसके बाद खंडपीठ ने कहा कि हम कैसे किसी तीसरे व्यक्ति के खिलाफ कोई आदेश जारी कर सकते है। आप बताए कि कैसे रनौत के ट्वीट आपकों व्यक्तिगत रुप से प्रभावित कर रहे हैं, अथवा उनसे व्यक्तिगत क्षति पहुंची है। खंडपीठ ने फिलाहल याचिका पर सुनवाई 21 दिसंबर 2020 तक स्थगित कर दी और यचिकाकर्ता को जनहित याचिका दायर करने पर विचार करने को कहा है। 

 

Created On :   17 Dec 2020 2:31 PM GMT

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