पूनावाला को सुरक्षा देने को तैयार है राज्य सरकार, हाईकोर्ट की मुंबई- नागपुर व औरंगाबाद खंडपीठ  में जारी रहेगी ऑनलाइन सुनवाई 

State government is ready to give security to Poonawalla
पूनावाला को सुरक्षा देने को तैयार है राज्य सरकार, हाईकोर्ट की मुंबई- नागपुर व औरंगाबाद खंडपीठ  में जारी रहेगी ऑनलाइन सुनवाई 
पूनावाला को सुरक्षा देने को तैयार है राज्य सरकार, हाईकोर्ट की मुंबई- नागपुर व औरंगाबाद खंडपीठ  में जारी रहेगी ऑनलाइन सुनवाई 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि यदि सिरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला सुरक्षा के लिए आग्रह करते हैं तो सरकार उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगी। राज्य सरकार के इस आश्वासन के बाद कोर्ट ने उस याचिका को समाप्त कर दिया जिसमें पूनावाला को जेड प्लस सुरक्षा देने की मांग की गई थी। केंद्र सरकार ने पूनावाला को पहले ही वाई श्रेणी की सुरक्षा दे रखी है। पेशे से वकील दत्ता माने ने पूनावाला को जेड प्लस सुरक्षा देने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में दावा किया गया था कि पूनावाला को प्रभावशाली लोगों से कोविड के टीके की आपूर्ति को लेकर धमकियां मिल रही हैं। इसलिए इस मामले में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच का निर्देश दिया जाए। शुक्रवार को न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति एन जे जमादार की खंडपीठ के सामने यह याचिका सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान सरकारी वकील दीपक ठाकरे ने कहा कि यदि पूनावाला सुरक्षा के लिए आग्रह करते हैं तो राज्य सरकार उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगी। खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ऐसे शख्स के लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं जिन्हें इस याचिका के बारे में जानकारी भी नहीं होगी। यह निजी मामले है। खंडपीठ ने कहा कि यदि पूनावाला कह दे कि उन्हें सुरक्षा की जरूरत नहीं है तो?इसलिए हम इस तरह के मामले में आदेश नहीं जारी कर सकते हैं। 
 

नागपुर व औरंगाबाद खंडपीठ  में जारी रहेगी ऑनलाइन सुनवाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोरोना के कारण पैदा हुई परिस्थितियों के चलते मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद व गोवा खंडपीठ में ऑनलाईन सुनवाई 9 जुलाई 2021 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की अगुवाई वाली पूर्णपीठ ने शुक्रवार को यह निर्णय किया है। पूर्णपीठ ने अपने इस निर्णय के मद्देनजर सारे अंतरिम राहत से जुड़े आदेशों को भी 9 जुलाई तक बढ़ा दिया है। पूर्णपीठ ने सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद पाया कि राज्य की सभी अदालतों में प्रत्यक्ष सुनवाई को फिलहाल शुरु कर पाना सम्भव नहीं दिख रहा है। लिहाजा निष्कासन,नीलामी व ढांचे को ढहाने से जुड़े मामले को लेकर जारी अंतरिम आदेश को यथावत रखते हुए कार्रवाई न करने को कहा है। इस दौरान पूर्णपीठ ने राज्य के मुख्य सचिव की ओर से 4 जून 2021 को जारी आदेश पर गौर करने के बाद सुनवाई को ऑनलाइन जारी रखने का निर्णय किया। पूर्णपीठ ने कहा कि कोर्ट की सुनवाई की आगे की रूपरेखा तय करने के लिए 5 जुलाई 2021 को कोर्ट की प्रशाकीय कमेटी की बैठक की जाएगी। 


 

Created On :   11 Jun 2021 9:42 PM IST

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