राज्य सरकार ने इन स्कूलों के शिक्षकों को लेकर जारी किए दिशा निर्देश

State government issued guidelines regarding teachers of these schools
राज्य सरकार ने इन स्कूलों के शिक्षकों को लेकर जारी किए दिशा निर्देश
राज्य सरकार ने इन स्कूलों के शिक्षकों को लेकर जारी किए दिशा निर्देश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने निजी गैर अनुदानित स्कूलों अथवा कक्षाओं के शिक्षकों का आंशिक अनुदानित व पुर्णतःअनुदानित स्कूल - कक्षाओं में तबादले को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गुरुवार को राज्य के स्कूली शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार गैर अनुदानित स्कूलों के शिक्षकों को अनुदानित स्कूलों में नियुक्त करने से पहले राज्य के शिक्षा अधिकारी और विभागीय शिक्षा उपनिदेशक को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि संबंधित स्कूल में अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। सरकार ने कहा है कि अनुदानित स्कूलों- कक्षाओं में रिक्त पद पर नियुक्ति के लिए अतिरिक्त शिक्षक के समायोजन द्वारा नियुक्ति का विकल्प होने के बावजूद उनकी सेवा न लेकर गैर अनुदानित स्कूलों के शिक्षकों का रिक्त पदों पर तबादला किया जाता है। इससे सरकार की तिजोरी पर अतिरिक्त भार पड़ता है।

सरकार ने कहा है कि एक ही प्रबंधन द्वारा विभिन्न प्रकार के स्कूल जैसे अनुदानित, गैर अनुदानित और स्वयं अर्थसहायता स्कूल चलाए जाते हैं पर स्वयं अर्थसहायता वाले स्कूलों को सरकार की ओर से कोई अनुदान नहीं दिया जाता है। इसलिए स्वयं अर्थ सहायता वाले स्कूलों के शिक्षकों का तबादला अनुदानित, गैर अनुदानित, आंशिक अनुदानित स्कूलों में न किया जाए। अनुदानित और आंशिक अनुदानित स्कूलों में शिक्षकों के तबादले पर उनके नियमित वेतन देने की जिम्मेदारी संबंधित स्कूल प्रबंधन की होगी। अनुदानित स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति पर सरकार की ओर से संबंधित स्कूल को दिए जाने वाले अनुदान प्रतिशत के अनुसार वेतन दिया जाएगा। बाकी का वेतन देने की जिम्मेदारी स्कूल के प्रबंधन पर होगी। 

 

Created On :   1 April 2021 3:58 PM GMT

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