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राज्य सरकार ने भारद्वाज की जमानत का हाईकोर्ट में किया विरोध
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट में भीमा-कोरेगांव के एल्गार परिषद मामले में आरोपी सुधा भारद्वाज की जमानत का विरोध किया है। राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी ने दावा किया कि भारद्वाज की ओर से मामले को लेकर निचली अदालत के पास अधिकार न होने को लेकर दिया गया तर्क गलत है। आवेदन में भारद्वाज ने दावा किया है कि निचली अदालत के न्यायाधीश को उनके मामले का संज्ञान लेने का अधिकार नहीं था।
न्यायाधीश एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति एनजे जमादार की खंडपीठ के सामने महाधिवक्ता कुंभकोणी ने कहा कि इस मामले में आरोपियों पर अवैध गतिविधि प्रतिबंधक कानून के तहत आरोप लगाए जाने के बाद मामले की जांच पुलिस से लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दी गई। इस लिहाज से जब एनआईए ने जांच शुरु की तब यह मामला विशेष अदालत के अंतर्गत आया। इसलिए मामले को सुनने का अधिकार पुणे की सत्र न्यायालय को था।
मुकदमे की सुनवाई शुरु होने से पहले सत्र न्यायालय इस मामले की सुनवाई कर सकती थी। इस लिहाज से आरोपी भारद्वाज की ओर से पुणे के सत्र न्यायाधीश के पास अधिकार न होने को लेकर किया गया दावा तर्कहीन व गलत है। खंडपीठ ने फिलहाल इस मामले की सुनवाई 23 जुलाई 2021 तक के लिए स्थगित कर दी है।
Created On :   15 July 2021 8:43 PM IST