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358 करोड़ रुपए का भुगतान अनुबंध वापस लेने की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंची राज्य सरकार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। हाइवे प्रोजेक्ट से जुड़े एक ठेकेदार को 358 करोड़ रुपए के भुगतान को लेकर हुए अनुबंध को वापस लेने की अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि इस अनुबंध को महाराष्ट्र में साल 2019 के दौरान राज्य में लगे राष्ट्रपति शासन के दौरान प्रशासकीय अधिकारी ने मंजूरी दी गई थी। न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी के सामने इस याचिका पर सुनवाई शुरु है।
याचिका के मुताबिक नई सरकार ने इस अनुबंध को मंजूरी नहीं दी है। याचिका के अनुसार ठेकेदार के साथ हुए इस अनुबंध के विषय में वित्त तथा विधि व न्याय विभाग से परामर्श और मंजूरी नहीं ली गई है। सरकार के कामकाज से जुड़े नियमों के मुताबिक इस तरह के अनुबंध को लेकर इन विभागों की मंजूरी अनिवार्य है। याचिका के मुताबिक अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा ठेकेदार के साथ किए इस अनुंबंध के चलते सरकारी खजाने पर अनावश्यक बोझ पड़ा है।
अनुबंध की प्रति व राशि अदालत में जमा कर दी गई है। इसलिए हमे ठेकेदार से किए गए अनुबंध को वापस लेने की इजाजत दी जाए। दरअसल साल 2011 में पुणे के निकट दो राष्ट्रीय महामार्ग के चार लेन के कार्य का ठेका मनाज टोलवे प्राईवेट लिमिटेड को दिया गया था। इस प्रोजेक्ट की लंबाई 41 किमी थी।
Created On :   20 Jan 2021 10:15 PM IST