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मनपा की आम सभाओं की बैठक को ऑनलाइन आयोजित करने से जुड़े निर्णय पर पुनर्विचार करे राज्य सरकार - हाईकोर्ट
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में लोकसभा व महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र प्रत्यक्ष रुप से हुआ है। इसलिए राज्य सरकार महाराष्ट्र की महानगरपालिकाओं व स्थानिय निकायों की आम सभा (जनरल बॉडी) की बैठक आनलाइन कराने से जुड़े अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे। हाईकोर्ट ने यह निर्देश ठाणे महानगरपालिकाओं के दो नगरसेवक की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया।याचिका में मांग की गई है कि ठाणे मनपा की आमसभा बैठक को प्रत्यक्ष रुप से करने का निर्देश दिया जाए।
सोमवार को मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि राज्य में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। सभी क्षेत्र कार्य के लिए खुल चुके है। दिल्ली में लोकसभा व महाराष्ट्र में विधानसभा का सत्र भी प्रत्यक्ष रुप से हुआ है। ऐसे में स्थानीय निकायों की आमसभा की बैठक आनलाइन कराना न्यायसंगत नजर नहीं आता है। इसलिए राज्य का नगर विकास विभाग इस बार में लिए गए अपने निर्णय के बारे में पुनर्विचार करें। राज्य के नगरविकास विभाग ने कोरोना महामारी के मद्देनजर सभी स्थानिय निकायों की आमसभा आनलाइन करने का निर्णय किया था।
खंडपीठ ने राज्य सरकार को अपने नए निर्णय के बारे में 23 फरवरी 2021 को बताने का निर्देश दिया है। इससे पहले सहायक सरकारी वकील रीना सालुंखे ने खंडपीठ को स्थानीय निकायों व महानगरपालिकाओं की आमसभा की बैठक आनलाइन कराए जाने के विषय में राज्य सरकार के निर्णय के बारे में जानकारी दी। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कोरोना के बचाव को लेकर जारी निर्देशों के तहत गैर प्रतिबंधित क्षेत्र में सिनेमाहाल तक पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे है। ठाणे में कोरना की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है।इसिलए ठाणे मनपा की आम सभा को सभी नियमों का पालन करते हुए प्रत्यक्ष रुप से आयोजित करने का निर्देश दिया जाए। जिससे सभी नगरसेवक इसमें शामिल हो सकें।
Created On :   15 Feb 2021 8:21 PM IST