आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाली संस्था को हाईकोर्ट से मिली राहत

Sterilization of street dogs gets relief from High Court
आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाली संस्था को हाईकोर्ट से मिली राहत
आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाली संस्था को हाईकोर्ट से मिली राहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्राणियों के हित के लिए कार्यरत एक संस्था को बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहत प्रदान की है। मामला यूनिवर्सल एनिमल वेलफेयर सोसायटी नामक संस्था का है। जिसकी मान्यता को भारतीय प्राणी कल्याण बोर्ड ने निलंबित कर दिया था। बोर्ड के मुताबिक उन्हें संस्था में प्राणियों पर क्रूरता बरतने के संबंध में शिकायत मिली थी। बोर्ड के अनुसार संस्था में आवारा कुत्तों की नसबंदी के दौरान उन पर क्रूरता की जाती थी। इसलिए संस्था के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 

प्राणियों से क्रूरता मामले में निलंबित हुई थी मान्यता 

प्राणी कल्याण बोर्ड की इस कार्रवाई को अवैध बताते हुए यूनिवर्सल एनिमल वेलफेयर सोसायटी नामक संस्था ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति एए सैय्यद की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि प्राणी कल्याण बोर्ड को याचिकाकर्ता के खिलाफ इतना कड़ा निर्णय लेने से पहले उसे नोटिस देना चाहिए था और उसके पक्ष को सुनना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसलिए प्राणी कल्याण बोर्ड के मान्यता निलंबित करने संबंधी 14 दिसंबर 2020 के आदेश को रद्द किया जाता है। 

Created On :   7 March 2021 8:03 PM IST

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