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महाराष्ट्र के समुद्री क्षेत्र में 1 जून से मछली पकड़ने पर रोक, जानिए क्या है कारण
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के समुद्री क्षेत्र में 1 जून से 31 जुलाई तक मशीनीकृत नावों से मछली पकड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। इन दो महीनों में मछली पकड़ते समय हादसा होता है तो राज्य सरकार की ओर से नुकसान भरपाई नहीं दी जाएगी। राज्य के मत्स्य व्यवसाय आयुक्त कार्यालय की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। यह आदेश पारंपरिक तरीके से मछली पकड़ने वाले गैर मशीनीकृत नावों के लिए लागू नहीं होगा। खराब और तूफानी मौसम के कारण के कारण मछुआरों की जीवत और वित्त हानि टालने के लिए मछली पकड़ने पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। जिन मछुआरों की सहकारी संस्था की नाव पकड़ी जाएगी ऐसे संस्था के आवेदनों को राष्ट्रीय सहकार विकास निगम योजना के तहत लाभ देने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। मत्स्य व्यवसाय के अनुसार मानसून के समय मछली और अन्य समुद्री जीवों के प्रजनन के लिए पोषक वातावरण होता है। इसलिए 1 जून से 31 जुलाई की अवधि में समुद्री क्षेत्र में मशीनीकृत नावों से मछली पकड़ने पर रोक लगाई गई है। समुद्र किनारे से 12 नॉटिकल मील तक मछली पकड़ने के लिए रोक लगाई गई है। समुद्र में नॉटिकल 12 मील से और भीतर जाने वाले मछुआरों को केंद्र सरकार की नीति के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
Created On :   19 May 2019 7:37 PM IST