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स्कूल बस के लिए सुरक्षा नियमों का हो सख्ती से पालनः हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य का परिवहन विभाग स्कूल बस चलानेवाले ठेकेदारों को चेताए कि वह सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों का सख्ती से पालन करें। ताकि बस में सफर करते समय बच्चे सुरक्षित रहे। स्कूल बस की सुरक्षा को लेकर पैरेंटस टीचर्स एसोसिएशन ने हाईकोर्ट मेें याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि स्कूल बस चलानेवाले ठेकेदार सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन नहीं करते। इस पर जस्टिस नरेश पाटील व जस्टिस गिरीष कुलकर्णी की बेंच के सामने सुनवाई चल रही है।
सरकार ने माना नियमों को नहीं मानते स्कूलबस ठेकेदार
इस दौरान सरकारी वकील ने बेंच को बताया कि राज्य के परिवहन विभाग ने मुंबई के कई स्कूलों की बसों का औचक परीक्षण किया है। इस दौरान हमे बसों में सुरक्षा संबंधी कई गड़बडियां मिली है। कई बसो में महिला अटेंडेंट नहीं थी तो कई बसों में आपात स्थिति में बाहर निकलने के लिए दरवाजा (इमरजेंसी एक्जिट) नहीं था। कुछ बसों में फर्स्ट एड बाक्स भी उपलब्ध नहीं था। इस पर बेंच ने कहा कि परिवहन विभाग इन गड़बड़ियों को हल्के में न ले इसे दूर करने के लिए उचित कार्रवाई करे व अभियान चलाए। जिससे स्कूल बस चलानेवाले ठेकेदार सुरक्षा संबंधी सभी नियमों का पालन करे।
पैरेंटस टीचर्स एसोसिएशन की याचिका पर राज्य सरकार को निर्देश
बेंच ने शिक्षा विभाग को सुझाव देते हुए कहा कि सभी स्कूलों को स्कूल बस कमेटी बनाने के बारे में जागरुक किया जाए। हर जिले की स्कूल में यह कमेटी हो। जिससे स्कूल बसों पर नजर रखी जा सके। बेंच ने राज्य के परिवहन विभाग को कहा है कि वह महानगर में स्कूल बस चलाने वाले ठेकेदारों की सूची तैयार करे और उसे मामले की अगली सुनवाई के दौरान पेश करे। हाईकोर्ट ने फिलहाल मामले की सुनवाई दो सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी है।
Created On :   11 April 2018 7:48 PM IST