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संजय राऊत को जारी किया समन, 4 जुलाई को अदालत में हाजिर होने का आदेश
डिजिटल डेस्क, मुंबई। स्थानीय अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा की ओर से की गई मानहानि कि शिकायत पर सुनवाई करते हुए शिवसेना सांसद संजय राऊत को समन (प्रोसेस) जारी किया हैं। शिवड़ी कोर्ट ने सांसद राऊत को 4 जुलाई को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया हैं। किसी के खिलाफ समन जारी किया जाना कोर्ट में दाखिल की गई आपराधिक शिकायत पर सुनवाई की शुरुआत मानी जाती है। समन जारी करने के बाद आरोपी को कोर्ट में उपस्थित होना पड़ता है। मेधा ने मानहानि की शिकायत के लिए राऊत की ओर से पिछले दिनों सौ करोड़ रुपए के शौचालय घोटाले को लेकर लगाए गए आरोप को आधार बनाया गया है। शिकायत में कहा गया है कि शिवेसना नेता राऊत लगातार मेरे खिलाफ सार्वजनिक रुप से मानहानिपूर्ण बयान दे रहे हैं। यह बयान विशेष रुप से सौ करोड़ रुपए के कथित रुप से शौचालय घोटाले को लेकर दिए जा रहे हैं। शिकायत के मुताबिक शिवसेना सांसद ने उन पर मीरा-रोड में सार्वजनिक शौचालय के निर्माण में 100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। राऊत की ओर से मीडिया में दिया गया यह बयान मानहानिपूर्ण है और यह आम लोगों के बीच में मेरे चरित्र व छवि मलीन करता हैं। इसलिए राऊत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 व 500 के तहत कोर्ट की कार्यवाही की शुरुआत की जाए।
Created On :   9 Jun 2022 9:07 PM IST