सुप्रीम कोर्ट ने दो दिनों के लिए मुंबई के तीन जैन मंदिर सशर्त खोलने की इजाजत दी

Supreme court allows conditional opening of three Jain temples in Mumbai for two days
सुप्रीम कोर्ट ने दो दिनों के लिए मुंबई के तीन जैन मंदिर सशर्त खोलने की इजाजत दी
सुप्रीम कोर्ट ने दो दिनों के लिए मुंबई के तीन जैन मंदिर सशर्त खोलने की इजाजत दी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोरोना के मद्देनजर मंदिरों को खोलने पर अभी पाबंदी लगी हुई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई के अलग-अलग इलाकों में स्थित जैन समाज के तीन मंदिरों को सशर्त खोलने और पर्युषण पूजा करने की अनुमति प्रदान की है। शीर्ष अदालत ने केन्द्र सरकार के धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए लागू किए गए एसओपी को ध्यान में रखते हुए दादर, बायकुला और चेंबूर में स्थित जैन समाज के मंदिर को खोलने की इजाजत दे दी है।

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि 22 और 23 अगस्त को पर्युषण के अंतिम दो दिनों के लिए श्रद्धालुओं के लिए जैन मंदिरों को खोल दिया जाए। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई में कहा कि यह छूट गणेश चतुर्थी के लिए किसी अन्य मंदिर पर लागू नहीं होगा। पीठ ने मंदिर ट्रस्ट को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करने का निर्देश दिया, जिसमें कहा गया है कि इस आदेश से किसी अन्य ट्रस्ट या मंदिर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जैन समाज के सदस्यों के लिए 15 अगस्त और 23 अगस्त के बीच के पवित्र काल के दौरान मंदिरों में पूजा करने की इजाजत देने से इंकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि इस वक्त प्रत्येक समझदार व्यक्ति का कर्तव्य, धार्मिक कर्तव्यों के साथ सार्वजनिक कर्तव्यों को संतुलित करना है और बाकी मानव जाति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना है।
 

Created On :   21 Aug 2020 2:41 PM GMT

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