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भाजपा की सफाई : सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिए फडणवीस के खिलाफ जांच के आदेश
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से साल 2014 के विधानसभा चुनाव के हलफनामे में आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भाजपा ने स्पष्टीकरण दिया है। मंगलवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता व प्रदेश के शिक्षा मंत्री आशीष शेलार ने कहा कि शीर्ष अदालत ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने और जांच करने के आदेश नहीं दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया है। इस फैसले से मुख्यमंत्री को एक बार फिर से सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने का मौका मिल सकेगा। आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने के आरोप पर शेलार ने कहा कि जिस आरोप का संज्ञान ट्रायल कोर्ट ने ही नहीं लिया तो उसका संज्ञान मुख्यमंत्री क्यों लेते। शेलार ने कहा कि फडणवीस जब नागपुर मनपा के नगरसेवक थे, तब उन्होंने एक सरकारी जगह पर बनाए गए घर पर मनपा से कर वसूलने की मांग की थी। इसके अलावा विधायक पद पर रहते हुए फडणवीस ने एक सरकारी वकील के खिलाफ राज्य सरकार को पत्र लिखकर जांच की मांग की थी। इसको लेकर निजी शिकायत की गई थी।
चुनाव लड़ने पर नहीं पड़ेगा असरः मुख्यमंत्री कार्यालय
इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को कहा कि यह कहना ‘‘पूरी तरह से गलत और अवमाननाकारी’’ है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी हलफनामे में 2014 में आपराधिक मामलों की कथित तौर पर जानकारी नहीं देने के मामले में मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाये जाने की अनुमति दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले का फड़णवीस के जन प्रतिनिधि के रूप में बने रहने या अगला चुनाव लड़ने पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
Created On :   1 Oct 2019 10:25 PM IST