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SC ने डीएस कुलकर्णी को 19 जनवरी तक दी मोहलत, जमा करने हैं 50 करोड़ रूपए
डिजिटल डेस्क, पुणे। निवेशकों से धोखाधड़ी करने के मामले में मशहूर बिल्डर डीएस कुलकर्णी और उनकी पत्नी हेमंती कुलकर्णी की गिरफ्तारी फिलहाल टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें 19 जनवरी तक 50 करोड़ रूपए भरने का आदेश दिया है। निवेशकों के करोड़ों रूपए न लौटाने के कारण कुलकर्णी दंपती पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। कुलकर्णी दंपति ने अंतरिम जमानत के मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने उन्हें 19 दिसंबर तक 50 करोड़ रूपए जमा करने का आदेश दिया था, लेकिन कुलकर्णी रूपए जमा नहीं कर सके। इसलिए उनकी अंतरिम जमानत की अर्जी कोर्ट ने खारिज की। अर्जी खारिज होने के कारण कुलकर्णी दंपति की गिरफ्तारी होनी थी। गिरफ्तारी के डर से दोनों लापता भी हुए थे। इसी बीच उन्होंने हाईकोर्ट के निर्णय के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। शुक्रवार को कोर्ट ने उन्हें 19 जनवरी तक मोहलत दे दी। जिससे उनकी गिरफ्तारी टल गई।
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ये है पूरा मामला
गौरतलब है कि बिल्डर और उद्योगपति कुलकर्णी और उनकी पत्नी के खिलाफ करीब 3,000 डेपोजिटर्स का लगभग 189 करोड़ रुपए हड़पने का मामला दर्ज किया गया था। 24 नवंबर को मुंबई हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कुलकर्णी को 15 दिन का समय दिया था। जिसके भीतर उन्हें 50 करोड़ रुपए अदालत में जमा करने थे। क्योंकि डीएस कुलकर्णी ने रकम हाईकोर्ट में जमा नहीं करवाई, इसलिए उनकी अंतरिम जमानत रद्द हो गई थी। बताया जा रहा है कि डीएस कुलकर्णी के पास जिन डिपोजिटर्स की कमाई डिपॉजिट्स के रूप में रखी है, उनमें अधिकतर वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं। सीनियर सिटिजन निवेशकों ने रिटायरमेंट के बाद प्रॉविडेंट फंड का पैसा DSK बिल्डर्स में डिपॉजिट किया था, लेकिन एक डेढ़ साल निकलने के बाद भी निवेशकों को ब्याज तक नहीं मिला।
Created On :   22 Dec 2017 7:40 PM IST