गैंगस्टर गवली के मामले में सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को नोटिस

Supreme court notice to Maharashtra government in gangster Gawli case
गैंगस्टर गवली के मामले में सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को नोटिस
गैंगस्टर गवली के मामले में सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को नोटिस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गैंगस्टर से नेता बने अरुण गवली की उस याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है जिसमें शिवसेना के नगरसेवक कमलाकर जामसंदेकर की हत्या में उन्हें 2008 में सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को चुनौती दी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले साल 9 दिसंबर को मामले पर सुनवाई करते हुए अपने फैसले में ट्रायल कोर्ट द्वारा गवली को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा था। इस फैसले के खिलाफ गवली ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मसले पर आज जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ के समक्ष याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, भूमि सौदे को लेकर जामसंदेकर की हत्या महाराष्ट्र के पूर्व विधायक गवली (64) के इशारे पर की गई थी। 21 मई 2008 को गिरफ्तार गवली वर्तमान में महाराष्ट्र की जेल में बंद है।   


 

Created On :   27 Jan 2020 4:20 PM GMT

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