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11 जुलाई तक फ्लोर टेस्ट कराने के खिलाफ अंतरिम आदेश पारित करने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार के वकील की उस प्रार्थना पर अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार कर दिया, जिसमें मांग की गई थी कि 11 जुलाई तक विधानसभा में कोई फ्लोर टेस्ट नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार के ओर से पेश वकील देवदत्त कामत ने यह मौखिक याचिका जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ द्वारा डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस पर लिखित जवाब दाखिल करने के लिए बागी विधायकों के लिए समय बढ़ाकर 12 जुलाई करने का आदेश पारित करने के बाद की। पीठ ने कहा कि वह ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकती जिससे अनावश्यक जटिलताएं पैदा हों। पीठ ने महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कामत से कहा कि अगर कुछ भी अवैध होता है तो वह कभी भी शीर्ष अदालत में वापस आ सकते हैं।
Created On :   27 Jun 2022 9:54 PM IST