सुप्रीम कोर्ट मराठा आरक्षण पर अब 8 मार्च से शुरु करेगा सुनवाई

Supreme Court to start hearing on Maratha reservation from March 8
सुप्रीम कोर्ट मराठा आरक्षण पर अब 8 मार्च से शुरु करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट मराठा आरक्षण पर अब 8 मार्च से शुरु करेगा सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार की मराठा आरक्षण मामले की प्रत्यक्ष सुनवाई की मांग को स्वीकार किया है। अदालत अब इस मामले की सुनवाई 8 मार्च से शुरु करेगा। हालांकि, जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि यदि शीर्ष अदालत में कोर्ट रुम में सुनवाई शुरु होती है तो पक्षकार प्रत्यक्ष रुप से दलीलें दे सकते हैं और अगर कोई वर्चुअल माध्यम से दलील देना चाहता है तो इसकी भी इजाजत है। कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान मामले पर होने वाली अगली सुनवाई का टाईमटेबल ही घोषित कर दिया है, जिसके मुताबिक मामले की सुनवाई 8 से 18 मार्च तक चलेगी। 8 से 10 मार्च को मामले को चुनौती देने वाले पक्षकार अपनी दलील रख सकेंगे। जबकि 12 से 17 मार्च तक राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी और 18 मार्च को केन्द्र सरकार की ओर दलील रखी जायेगी। दरअसल, राज्य सरकार ने एक अर्जी दायर करके शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था कि मराठा आरक्षण पर सुनवाई वीडियो कॉन्फरेंसिंग के बजाए कोर्ट रुम में की जाए। इस पर हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह बातें स्पष्ट की है।

मराठा आरक्षण के लिए केन्द्र करें संविधान संशोधन

मराठा आरक्षण पर राज्य कैबिनेट की उपसमिति के अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने कहा कि इस मामले को लेकर केन्द्र सरकार की भूमिका अहम है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने आर्थिक आधार पर संवर्ण समुदाय (ईडब्ल्यूएस) को 10 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान के लिए संविधान संशोधन किया है, उसी तर्ज पर सरकार ने इस संसद सत्र के दौरान मराठा आरक्षण के लिए भी संविधान संशोधन करना चाहिए। इससे इस मसले को और बल मिलेगा। साथ ही उन्होंने प्रदेश के केन्द्र की सत्ताधारी पार्टी के नेताओं से भी अनुरोध किया है कि वह भी इस मांग को प्रधानमंत्री के समक्ष रखें। 

Created On :   5 Feb 2021 4:25 PM GMT

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