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चंद्रपुर की महिला के नागपुर के प्लाट पर लगा लिया टैक्स, कर लिया कब्जा

डिजिटल डेस्क, नागपुर। वाड़ी क्षेत्र में चंद्रपुर की एक महिला का प्लाॅट हड़पने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला की जगह पर दूसरी महिला के नाम का उपयोग कर आरोपियों ने 1500 स्क्वेयर फीट प्लाॅट का टैक्स अपने नाम पर करा लिया। पीड़ित महिला अलमेलू सदादेवन कोरवन को जब आरोपियों की करतूत के बारे में पता चला तब उन्होंने वाड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों पर विविध धारा के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पिपरबोर्डी भद्रावती चंद्रपुर निवासी अलमेलू कोरवन ने वाड़ी थाने में आरोपी अज्ञात महिला, प्रवीण केशवराव कटाने गांधीबाग तहसील, भीमराव रामदयाल शरणागत डिफेंस क्वार्टर आर्डिनेंस फैैक्टरी व अन्य आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है।
तैयार किया फर्जी बिक्री पत्र
वाड़ी क्षेत्र के वार्ड नं. 4 प्लाट नं. 93 हनुमान मंदिर के पास है। यह प्लाॅट मौजा वाड़ी पहन 5 ग्राम पंचायत वाड़ी खसरा नं. 222 सुभारंभ सोसायटी मौजा वाड़ी पहन 5 खसरा क्र. 222 में भूखंड क्र. 93 के नाम से 1500 स्क्वेयर फीट प्लाॅट है। उक्त आरोपियों ने उनके इस प्लाॅट का फर्जी बिक्री पत्र तैयार किया। उनकी जगह पर दूसरी महिला के नाम पर दस्तावेज बनाया। आरोपियों ने इस फर्जी दस्तावेज के आधार पर वाड़ी नगर परिषद के कार्यालय में अज्ञात महिला को लेकर गए। आरोपियों ने अज्ञात महिला को अलमेलू साबित कर टैक्स अपने नाम पर करा लिया। आरोपियों ने उनके प्लाट पर कब्जा कर लिया जब यह बात अलमेलू को पता चली तब वह चंद्रपुर से नागपुर आकर वाड़ी थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत की। आरोपियों ने यह कारनामा 29 सितंबर से 26 दिसंबर 2019 के दरमियान किया। वाड़ी पुलिस ने अलमेलू की शिकायत पर उक्त सभी आरोपियों पर मामला दर्ज किया है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।