टीसी को चार साल की जेल, यात्रियों से जुर्माना वसूल भरता था अपनी जेब

TC jailed for four years, money Kept in pocket instead deposit in office
टीसी को चार साल की जेल, यात्रियों से जुर्माना वसूल भरता था अपनी जेब
टीसी को चार साल की जेल, यात्रियों से जुर्माना वसूल भरता था अपनी जेब

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सीबीआई की कोर्ट ने बिन टिकट यात्रियों से जुर्माना वसूल कर रेलवे में जमा करने की बजाय अपने जेब में रखनेवाले मुख्य टिकट निरीक्षक(टीसी) को चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी टीसी का नाम नितिन दहाटे है। दहाटे को सीबीआई ने 20 अक्टूबर 2016 को दादर स्टेशन से गिरफ्तार किया था। 

न्यायाधीश एएस सैय्यद के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान सरकारी वकील संदीप सिंह ने दावा किया कि इस मामले में आरोपी दहाटे को जब गिरफ्तार किया गया तो उस समय वह पश्चिम रेलवे में कार्यरत था। आरोपी के विषय में पैसे जमा न करने को लेकर शिकायत मिली थी। इसके बाद आरोपी को जाल बिछाकर पकड़ा गया था। जांच के दौरान पाया गया कि आरोपी टीसी बिना टिकट यात्रियों से जुर्माने की रकम तो ले लेता था लेकिन उसे सरकारी खजाने में जमा नहीं करता था।

इसके अलावा आरोपी टीसी को जिस समय गिरफ्तार किया गया वह आधिकारिक तौर पर 15 दिनों की छुट्टी पर था। मामले से जुड़े सबूतों व गवाहों के बयान पर गौर करने के बाद न्यायाधीश ने टीसी को चार साल के कारावास व दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। 

 

Created On :   14 Nov 2019 10:19 PM IST

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