हाईकोर्ट में आयोग का दावा : मतदान केंद्रों पर उपलब्ध पर्याप्त सुविधाएं, छुट्टी के दिन 4 घंटे के लिए ही बुलाए जाएंगे शिक्षक

Teachers will be invited only for four hours on holiday - EC
हाईकोर्ट में आयोग का दावा : मतदान केंद्रों पर उपलब्ध पर्याप्त सुविधाएं, छुट्टी के दिन 4 घंटे के लिए ही बुलाए जाएंगे शिक्षक
हाईकोर्ट में आयोग का दावा : मतदान केंद्रों पर उपलब्ध पर्याप्त सुविधाएं, छुट्टी के दिन 4 घंटे के लिए ही बुलाए जाएंगे शिक्षक

डिजिटल डेस्क, मुंबई। केंद्रीय चुनाव आयोग ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि उसने मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधाओं के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं। जिसके तहत मतदान केंद्रों पर प्राथमिक उपचार के लिए किट रखी गई है। इसके अलावा अपात स्थिति के लिए एंबुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्रों में सुविधाओं के संबंध में आयोग ने 16 मार्च 2018 को एक परिपत्र भी जारी किया है। मतदान केंद्रों पर मतदताओं व वहां ड्यूटी करनेवाले अधिकारियों के लिए पर्याप्त संख्या में शौचालय व मेडिकल की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नांदराजोग की खंडपीठ ने चुनाव आयोग के वकील प्रदीप राजगोपाल की दलीलों को सुनने के बाद इस विषय से संबंधित याचिका को समाप्त कर दिया। 

छुट्टी के दिन चार घंटे के लिए ही बुलाए जाएंगे शिक्षक

अनुदानित स्कूल के शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी के प्रशिक्षण के लिए तीन दिन तक तीन से चार घंटे के लिए बुलाया जाएगा। कोशिश की जाएगी की प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों को छुट्टी के दिन बुलाया जाए। गुरुवार को केंद्रीय चुनाव आयोग की वकील दृष्टि शाह ने बांबे हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है। अधिवक्ता शाह ने न्यायमूर्ति अभय ओक व न्यायमूर्ति एमएस शंकलेचा की खंडपीठ के सामने कहा कि प्रशिक्षण के अलावा शिक्षकों को चुनाव के एक दिन पहले व चुनाव वाले दिन ही चुनावी ड्युटी के लिए बुलाया जाएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि शिक्षकों को स्कूल में अध्यापन की अवधि के दौरान चुनावी ड्यूटी में न बुलाया जाए। हाईकोर्ट में अनुदानित स्कूलों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। 

इन याचिकाओं में दावा किया गया है कि चुनाव आयोग ने चुनावी ड्यूटी के संबंध में जो नोटिस भेजा है। उसमें न तो कार्य की अवधि का जिक्र है और न ही चुनावी ड्युटी के दिनों की जानकारी। याचिका कहा गया है  कि चुनाव आयोग स्कूल के शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को अनिश्चितकाल के लिए नहीं बुला सकता है। इससे स्कूल का कामकाज प्रभावित होता है। याचिका पर गौर करने के बाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह स्पष्ट तौर पर बताए कि वह शिक्षकों को कितने दिन व कितने घंटे की चुनावी ड्यूटी के लिए बुलाएगा। खंडपीठ ने कहा कि हम शुक्रवार को इस मामले में आदेश जारी करेंगे। 

Created On :   11 April 2019 3:10 PM GMT

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