हाईकोर्ट में तेलतुंबडे की याचिका खारिज, FIR रद्द कराने की थी अपील

Teltumbdes petition rejected in High Court, filed for cancellation of FIR
हाईकोर्ट में तेलतुंबडे की याचिका खारिज, FIR रद्द कराने की थी अपील
हाईकोर्ट में तेलतुंबडे की याचिका खारिज, FIR रद्द कराने की थी अपील

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने माओवादियों से कथित संबंध व भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता आनंद तेलतुंबड़े की याचिका को खारिज कर दिया है। तेलुतंबडे ने याचिका में पुणे पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। याचिका में तेलतुंबड़े ने खुद पर लगे आरोपों का खंडन किया था। जबकि पुलिस ने उनके खिलाफ काफी सबूत होने का दावा किया है।  

एफआईआर रद्द करने दायर की थी याचिका 
मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस बीपी धर्माधिकारी व जस्टिस सारंग कोतवाल की बेंच ने तेलतुंबड़े की याचिका को खारिज कर दिया। इस दौरान बेंच ने तेलतुंबड़े को तीन सप्ताह के लिए गिरफ्तारी से राहत प्रदान की है। ताकि वे इस दौरान सुप्रीम कोर्ट जा सके। 

माओवादियों से संबंधों का आरोप 
सुनवाई के दौरान तेलतुंबड़े की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता मिहीर देसाई ने कहा कि भीमा-कोरेगांव हिंसा के वक्त मेरे मुवक्किल पुणे में नहीं बल्कि गोवा में थे। उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए मेरे मुवक्किल के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द किया जाए। वहीं अतिरिक्त सरकारी वकील अरुणा पई ने कहा कि पुलिस अब तक प्रकरण से जुड़े अन्य आरोपियों की जांच कर रही थी। पुलिस के पास तेलतुंबड़े के खिलाफ काफी सबूत हैं। पुलिस अब उनके खिलाफ जांच शुरु करेगी। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद बेंच ने तेलतुंबड़े की याचिका को खारिज कर दिया। 


 

Created On :   21 Dec 2018 8:38 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story