नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की कैद

Ten years imprisonment for rape of a minor
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की कैद
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की कैद


डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। मोहखेड़ थाना क्षेत्र की एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए विशेष न्यायाधीश संध्या मनोज श्रीवास्तव ने अलग-अलग धाराओं में दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक दिनेश उईके ने बताया कि 17 वर्षीय नाबालिग से 1 जनवरी 2016 की रात उसके परिचित युवक ने दुराचार किया था। 
दहशत में पीडि़ता ने परिजनों को कुछ नहीं बताया। इस बात का फायदा उठाकर आरोपी ने नाबालिग के साथ कई बार दुराचार किया। आरोपी से परेशान होकर पीडि़ता ने 19 अगस्त को परिजनों को अपने साथ हुए दुराचार की जानकारी दी। शिकायत पर मोहखेड़ थाने में आरोपी हरिराम के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। इस मामले में विशेष न्यायाधीश  संध्या मनोज श्रीवास्तव ने आरोपी को पाक्सो एक्ट की धारा 4 में 10 साल का कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड, धारा 506 (2) में एक साल का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। 

Created On :   5 Feb 2020 3:44 PM GMT

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