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‘सीटी’ के लिए चुनाव आयोग के पास जाएं ठाकुर, बहुजन आघाडी को हाईकोर्ट का निर्देश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने बहुजन विकास आघाडी के चुनाव चिन्ह से जुड़े विवाद के निपटारे के लिए पार्टी को निर्वाचन अधिकारी के पास जाने को कहा है। विधायक हितेंद्र ठाकुर की पार्टी को पहले चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह के रुप में ‘सीटी’ प्रदान किया था। लेकिन दिसंबर 2018 में चुनाव आयोग ने ‘सीटी’ चुनाव चिन्ह एक दूसरे राजनीतिक दल बहुजन महा पार्टी को प्रदान कर दिया है। इसके खिलाफ बहुजन विकास आघाडी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नांदराजोग व न्यायमूर्ति एनएम जामदार की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता प्रसाद ढाकेफालकर ने कहा कि आयोग ने नियमों के विपरीत जाकर मेरे मुवक्किल का चुनाव चिन्ह दूसरे राजनीतिक दल को प्रदान किया है। इसलिए चुनाव आयोग के आदेश को रद्द कर दिया जाए। इससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। मेरे मुवक्किल कई चुनावों में इस चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल कर रहे हैं।
इस पर खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि क्या उन्होंने इस विषय को लेकर आयोग को कोई निवेदन दिया है अथवा उसके पास अपनी बात रखी है? याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में आयोग के सामने अपनी बात नहीं रखी है। अब वे निर्वाचन अधिकारी के पास अपनी बात रखेंगे। इस बात को जानने के बाद खंडपीठ ने निर्वाचन अधिकारी को दो दिन के भीतर चुनाव चिन्ह से जुड़े विवाद पर निर्णय लेने को कहा।
Created On :   11 April 2019 9:47 PM IST