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मारपीट की घटना के अभियुक्तों को तीन-तीन माह की सजा
डिजिटल डेस्क, पन्ना। अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ मारपीट किये जाने की घटना के मामलें में दोषी पाये गये अभियुक्तगणों बेटा उर्फ नीरज मिश्रा पुत्र भोला प्रसाद मिश्रा आयु 28 वर्ष, चाली उर्फ बृजेश मिश्रा पुत्र रामसखा मिश्रा आयु 30 वर्ष, रामराजा पिता जगदीश मिश्रा आयु 35 वर्ष, बेदन पुत्र राममिलन मिश्रा आयु 30 वर्ष, विन्द्रावन पिता रामसखा मिश्रा आयु 47 वर्ष सभी निवासी ग्राम भैरहा थाना धरमपुर को धारा 294 एव 323 सहपठित धारा 34 भादवि के आरोप में 03-03 माह का साधारण कारावास एवं जुर्माना 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 15-15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण में विचारण के दौरान दो अलग-अलग बार न्यायालय के समक्ष जानबूझकर विरोधाभाषी कथन दिये जाने पर साक्षी रामखिलावन शुक्ला पुत्र मैयादीन शुक्ला उम्र 65 वर्ष के विरूद्ध मिथ्या साक्ष्य दिये जाने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट को आईपीसी की धाराओं 340/44 एंव 193के तहत परिवाद प्रकरण करते हुये दाण्डिक कार्यवाही किये जाने के संबंध में भी न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है। प्रकरण का फैसला न्यायालय विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी एक्ट श्री आर.पी.सोनकर द्वारा न्यायालय में सुनाया गया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रकरण के घटनाक्रम के संबंध में बताया कि फरियादी विजय कुमार रैकवार के साथ दिनांक 18 दिसंबर 2016 को जमींन को लेकर रंजिश की वजह सें शाम को 07 बजे जब फरियादी तम्बाकू तथा बीड़ी लेने गया था तो जातिसूचक अपमानजनक शब्दों के साथ गाली-गलौच करते हुये अभियुक्तगणों द्वारा मारपीट की गई। घटना को लेकर फरियादी ने धरमपुर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिस पर पुलिस ने मेडिकल करवाया परंतु धारा 155 के प्रकरण में कार्यवाही नही हुई जिस पर फरियादी विजय प्रसाद आरख ने न्यायालय विशेष न्यायाधीश एक्ट्रोसिटी एक्ट के समक्ष परिवाद प्रकरण प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत परिवाद प्रकरण पर न्यायालय द्वारा आईपीसी की धारा 294, 323, 120बी तथा अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(द) 3(1) के अंतर्गत प्रकरण कायम करने का आदेश पारित किया। आरोपीगण के विरूद्ध दर्ज प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुये दोषी पाये जाने पर न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।
Created On :   7 May 2022 6:30 PM IST