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नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने हटाया

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य के विभिन्न अदालतों में रिक्त क्लर्क,स्टेनोग्राफर व चपरासी की नियुक्ति पर लगी रोक को हटा दिया है। हाईकोर्ट ने पिछले दिनों नेशनल एसोसिएशन फार ब्लाइंड नामक संस्था की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह रोक लगाई थी। जिसे गुरुवार को जस्टिस नरेश पाटील व जस्टिस गिरीष कुलकर्णी की बेंच ने हटा दिया। बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट प्रशासन रिक्त पदों में से चार प्रतिशत पद दिव्यांगो के लिए रखे है और दिव्यांगों के लिए कौन से पद नियुक्ति के लिए उपयुक्त रहेगे। इसकी पहचान करे। अदालत प्रशासन चार प्रतिशत पद छोड़कर बाकी शेष पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढा सकता है।
रिक्त पदों में नेत्रहीनों के लिए एक भी पद आरक्षित नहीं
एसोसिएशन ने अपनी याचिका में दावा किया था कि हाईकोर्ट ने रिक्त पदों में नेत्रहीनों के लिए एक भी पद आरक्षित नहीं रखे है। दिव्यांगो के नाम पर सिर्फ शारीरिक विकलांगता से ग्रसित लोगों के लिए पद आरक्षित किए गए है। यह नियमों के खिलाफ है। वहीं हाईकोर्ट प्रशासन ने बेंच के सामने दावा किया था कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी का कानून उनके उपर लागू नहीं होता है। किंतु बेंच ने हाईकोर्ट प्रशासन की इस दलील को अस्वीकर कर दिया और हाईकोर्ट प्रशासन को निर्देश दिया कि वह चार प्रतिशत पद विकलांगों के लिए आरक्षित रखे। गौरतलब है कि राज्य के विभिन्न अदालतों में क्लर्क के 4738,स्टेनोग्राफर के 1013 व चपरासी के 3170 पद रिक्त है। हाईकोर्ट ने मार्च महीनें में रिक्त पदों को लेकर विज्ञापन जारी किया था लेकिन नेत्रहीनों के लिए पद न आरक्षित किए जाने के कारण हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी जिसे हाईकोर्ट ने गुरुवार को हटा दिया।
Created On :   3 May 2018 7:14 PM IST