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पूर्व जपं अध्यक्ष के विरूद्ध कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को कमिश्नर ने रखा यथावत
डिजिटल डेस्क पन्ना। कमिश्नर न्यायालय सागर द्वारा पन्ना जिले के जनपद पंचायत अजयगढ के पूर्व अध्यक्ष भरत मिलन पाण्डेय के अपील प्रकरण की सुनवाई के दौरान विगत 22 अक्टूबर को कलेक्टर न्यायालय पन्ना द्वारा जारी आदेश को सही माना है और भरत मिलन पाण्डेय को प्रकरण में दोषी पाया गया है। शासकीय कार्य में बाधा डालने और जनपद पंचायत सीईओ के साथ अभद्रता के मामले में पूर्व में भरत मिलन पाण्डेय को पद से पृथक करने की कार्यवाही की गई थी और 6 वर्ष तक चुनाव लडने पर प्रतिबंध लगाया गया था। उल्लेखनीय है कि भरत मिलन पाण्डेय द्वारा अधिवक्ता नितेन्द्र सिंघई के माध्यम से कलेक्टर न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 0001/अ.89/2015-6 में दिनंाक 22 अक्टूबर 2021 को पारित आदेश के विरूद्ध मण्प्रण् पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 91 के तहत कमिश्नर न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी। अपीलीय प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए कमिश्नर द्वारा कलेक्टर न्यायालय दिए गए फैसले को यथावत रखे जाने का आदेश पारित किए जाने की जानकारी सामने आई है।
Created On :   24 Jan 2022 4:03 PM IST