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पत्नी की हत्या कर नर्मदा में फेक दिया था शव ,- सास-ससुर के साथ थाने आकर लिखाई थी गुमशुदगी

डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। सास-ससुर के साथ कुंडीपुरा थाने में पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराने आए एक शख्स को देखकर पुलिस अंदाजा भी नहीं लगा पाई थी कि शिकायतकर्ता ही हत्यारा है। महिला की गुमशुदगी दर्ज कर पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। इसी बीच लापता महिला के माता-पिता ने जनसुनवाई में दामाद पर संदेह जाहिर किया था। जिस पर एसपी मनोज राय ने जांच के आदेश दिए। जांच टीम ने जब मोबाइल लोकेशन और संदिग्ध से पूछताछ की तो मामले का खुलासा हो गया। पति ने कबूल कर लिया कि अपने दो साथियों के साथ मिलकर उसने पत्नी की हत्या की और शव नर्मदा नदी में फेंक दिया है।
एसपी मनोज राय ने प्रेसवार्ता में बताया कि घाटपरासिया निवासी अंजली पति नीरज बंदेवार बीती 13 अगस्त को रक्षाबंधन मनाने अमरवाड़ा के ग्राम भजिया स्थित मायके के लिए निकाली थी। वह अपने मायके नहीं पहुंची। 14 अगस्त को पति नीरज बंदेवार ने अपने सास-ससुर और रिश्तेदारों के साथ कुंडीपुरा थाने पहुंचकर पत्नी अंजली की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। काफी दिनों तक तलाश के बाद संदेह होने पर अंजली के माता-पिता ने 1 अक्टूबर को जनसुनवाई में आवेदन देकर दामाद नीरज पर संदेह जाहिर किया था। नीरज से पूछताछ में सामने आया कि उसने अंजली से होने वाले विवाद और अपने प्रेम संबंध के चलते दो दोस्तों के साथ मिलकर हत्या कर दी। पुलिस ने पति और उसके दोनों साथियों के खिलाफ हत्या, षडय़ंत्र रचने और अपहरण का मामला दर्ज किया है।
तामिया घुमाने के बहाने ले गया होशंगाबाद-
मायके जाने के लिए अंजली को फोन कर नीरज ने कहा था कि वह उसे मायके छोड़ देगा। रेलवे स्टेशन के सामने से नीरज ने किराए की बोलेरो में अंजली को बैठाया जिसमें उसके दोस्त सिवनी निवासी अशरफ पिता अकरम खान और सुभाष कॉलोनी निवासी राहुल पिता मंगलपुरी गोस्वामी साथ थे। मायके जाने से पहले नीरज ने उसे तामिया घुमाकर लाने की बात कहते हुए होशंगाबाद तक ले गया। यहां गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।
नर्मदा पुल में फेंका शव, अभी तक नहीं मिला-
आरोपियों ने हत्या के बाद अंजली का शव होशंगाबाद स्थित नर्मदा नदी के पुल से पानी में फेंक दिया। अगस्त में बारिश होने की वजह से अभी तक अंजली का शव नहीं मिल पाया है। एसपी ने बताया कि सीहोर, होशंगाबाद और हरदा पुलिस से शव तलाश के लिए संपर्क किया गया है। हत्या के बाद आरोपियों ने अंजली के जेवर भी निकाल लिए थे। जो आरोपियों से जब्त कर लिए गए है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।