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छिन्दवाड़ा नगर के 4 वार्डो का निर्धारित क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया घोषित

डिजिटल डेस्क, छिन्दवाड़ा। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रानी बाटड द्वारा जिले के विकासखंड छिन्दवाड़ा के नगर छिन्दवाड़ा के वार्ड क्रमांक-10 खापाभाट और वार्ड क्रमांक-13 खजरी रोड में एक-एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने पर म.प्र.पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के अंतर्गत विकासखंड छिन्दवाड़ा के नगर छिन्दवाड़ा के वार्ड क्रमांक-10 खापाभाट के मकान नंबर-994, वार्ड क्रमांक-13 खजरी रोड के मकान नंबर-806, वार्ड क्रमांक-36 एस.ए.एफ.कॉलोनी चंदनगांव के मकान नंबर-1002 और वार्ड क्रमांक-38 वर्धमान सिटी के मकान नंबर बी-8 को एपीसेंटर तथा कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्रीमती बाटड ने बताया कि जिले के नगर छिन्दवाड़ा के वार्ड क्रमांक-10 खापाभाट के मकान नंबर-994, वार्ड क्रमांक-13 खजरी रोड के मकान नंबर-806, वार्ड क्रमांक-36 एस.ए.एफ.कॉलोनी चंदनगांव के मकान नंबर-1002 और वार्ड क्रमांक-38 वर्धमान सिटी के मकान नंबर बी-8 तक के क्षेत्र में कोरोना महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन के लिये राज्य शासन द्वारा जारी “द एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के अंतर्गत इस कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस के लिये एक दल का गठन भी किया है जिसमें अनुविभागीय दण्डाधिकारी छिन्दवाड़ा श्री अतुल सिंह को इंसीडेंट कमांडर और दल के अन्य सदस्यों में तहसीलदार छिंदवाड़ा श्री महेश अग्रवाल, नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री शैलजा पटवा और कार्यपालन यंत्री नगरपालिक निगम छिन्दवाड़ा श्री नूरसिंह बघेल को नियुक्त किया गया है। उन्होंने कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये हैं।
Created On :   28 Nov 2020 9:29 AM GMT