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स्कूल फीस विवाद के निपटारे के लिए सरकार ने बना ली है समिति, हाईकोर्ट को दी जानकारी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि अभिभावकों व स्कूल प्रबंधन के बीच फीस सहित पैदा होनेवाले विभिन्न विवादों के निपटारे के लिए शिकायत निवारण कमेटी का गठन किया गया है। मुंबई के उप शिक्षा निदेशक ने हलफनामा दायर कर कोर्ट को यह जानकारी दी है। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा था कि क्या उसने कोरोना के दौरान स्कूल की बढ़ी हुई फीस से जुड़ी शिकायतों को देखने के लिए कमेटी का गठन किया हैॽ
हाईकोर्ट ने कहा था कि बड़ी संख्या में फीस के विवाद से जुड़े मामले अदालत में आ रहे हैं। जबकि ऐसे मामले कमेटी के सामने निपटारे के लिए जाने चाहिए। न्यायमूर्ति नितिन जामदार व न्यायमूर्ति सीवी भडंग की खंडपीठ ने एक अभिभावक की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही थी। इसके तहत राज्य सरकार ने हलफनामा दायर कर कमेटी के गठित किए जाने की बात कही है। हलफनामे के मुताबिक फीस से जुड़े विवाद को देखने के लिए चार सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी नई मुंबई में बैठती है। मुंबई से जुड़े मामले वहां भेजे जा सकते हैं।
इस बात को जानने के बाद खंडपीठ ने एक अभिभावक के दो बच्चों के फीस से जुड़े मामले को शिकायत निवारण कमेटी के पास भेजने का निर्देश दिया। अभिभावक ने याचिका में दावा किया है कि स्कूल की बढ़ी हुई फीस का भुगतान न करने के चलते उसके दो बच्चों को ऑनलाइन क्लास से दूर कर दिया गया है। अभिभावक के मुताबिक स्कूल उनसे अतार्किक बढ़ी हुई फीस मांग रहा है।
जबकि मझगांव इलाके में स्थित डायमंड जुबली स्कूल की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने अभिभावक के दावे का खंडन किया था। उन्होंने कहा कि स्कूल ने फीस में बढ़ोतरी नहीं की है। वह साल 2019 में निर्धारित फीस ले रहा है। इसके साथ ही स्कूल ने एक निश्चित रकम भरने पर रियायत की भी घोषणा की थी। इसके बावजूद याचिकाकर्ता ने बिल्कुल फीस नहीं भरी है। हालांकि कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान स्कूल को बच्चों को आनलाइन पढाई में शामिल करने को कहा था। खंडपीठ ने याचिका पर अब 5 अगस्त 2021 कतो सुनवाई रखी है।
Created On :   28 Jun 2021 9:34 PM IST