अश्लील वीडियो के आधार पर बने रेपिस्ट को मिली जमानत

The rapist got bail, who was accused on the basis of video
अश्लील वीडियो के आधार पर बने रेपिस्ट को मिली जमानत
अश्लील वीडियो के आधार पर बने रेपिस्ट को मिली जमानत

डिजिटल डेस्क, मुंबई।आफिस के कम्प्यूटर में लोड वीडियो के आधार पर रेप  के दोषी आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे सरकारी अधिकारी को जमानत प्रदान की है। आरोपी के खिलाफ उसी के महकमे स्वास्थ्य विभाग की एक महिला अधिकारी ने शिकायत की थी।   बांबे हाईकोर्ट से इस आरोपी को जमानत मिली है।
आफिस के कम्प्यूटर पर वीडियो लोड करना पड़ा महंगा: दरअसल केंद्र शासित प्रदेश दमन के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत महिला ने अपने विभाग में काम करने वाले अधिकारी जेजे कोलैको के कम्प्यूटर को खोला तो पाया कि उसमें सेव किए गए एक वीडियो में कोलैको एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करता दिखाई दे रहा है। महिला ने इसकी जानकारी विभाग के दूसरे लोगों को दी। इसके बाद आरोपी के खिलाफ दमन के कोस्टल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार, सूचना प्रौद्योगिकी व पास्को कानून के तहत मामला दर्ज किया और जांच के बाद कोर्ट में आरोपपत्र दायर किया। 
आजीवन कारावास भुगत रहा: मामले से जुड़े वीडियो के आधार पर दमन की कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लेकिन पास्को के आरोपों से बरी कर दिया।  निचली अदालत के फैसले के खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील की और अदालत से अनुरोध किया कि उसे जमानत पर रिहा किया जाए। 
थाने में लगानी होगी हाजिरी: न्यायमूर्ति भूषण गवई व न्यायमूर्ति बीपी कुलाबावाला की खंडपीठ के सामने आरोपी  कोलैको की याचिका पर सुनवाई हुई। मामले से जुड़े दस्तावेजों पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने पाया कि अभियोजन पक्ष मुकदमे की सुनवाई के दौरान दुष्कर्म की शिकार लड़की की सही उम्र साबित करने में नाकाम रहा है। यदि लड़की की उम्र 16 वर्ष से कम है तो उसकी सहमति का प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि पीड़ित नाबालिग है। पीड़िता व उसके घरवालों ने भी कोर्ट में गवाही नहीं दी है। जहां तक बात वीडियो की है तो उसकी मार्फिंग (छेड़छाड) संभव है। विशेषज्ञों ने इस बात को माना है। इन बातों पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने आरोपी को एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत प्रदान कर दी। साथ ही आरोपी को हर सोमवार को पुलिस स्टेशन में हाजरी लगाने को कहा है। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील पूर्णमा कंथारिया ने कहा कि आरोपी ने काफी गंभीर अपराध किया है इसलिए उसे जमानत न दी जाए। 

Created On :   26 Dec 2017 12:53 PM GMT

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