युवक के हत्यारे महिला व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास 

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युवक के हत्यारे महिला व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास 


डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शशिकांत वर्मा ने युवक की निर्मम हत्या के एक मामले में सुनवाई के बाद एक महिला और उसके प्रेमी को हत्या का दोषी पाते हुए अधिकतम आजीवन कारावास और 4-4 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है। घटना लगभग चार साल पहले की बताई जा रही है। 26 जून 2015 को बिस्तु उर्फ राजेश धुर्वे गायब हो गया था। गुमशुदा की मेहताब उर्फ मेहतलाल पिता रमेश धुर्वे उम्र 28 वर्ष निवासी उभेगांव और प्रेमिका रामबति बाई पति शिवपाल मरकाम उम्र 26 वर्ष निवासी गूजरघाट नवेगांव हाल लालबाग ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की और शव को सोनपुर स्थित कचरा घर में ले जाकर गड़ा दिया। मृतक की गुमशुदगी की शिकायत के बाद पुलिस लगातार युवक की तलाश करती रही। उसका शव घटना के लगभग चार माह बाद 27 अक्टूबर 2015 को सोनपुर स्थित कचरा डंप क्षेत्र से निकाला गया। पुलिस ने इस मामलें में जांच के बाद दोनों आरोपियों के साथ 8 लोगों के खिलाफ हत्या का षडय़ंत्र और साक्ष्य छुपाने के आरोप में प्रकरण दर्ज कर सुनवाई हेतू न्यायालय में प्रस्तुत किया था। इस प्रकरण में न्यायालय ने सुनवाई के बाद मेहताब और उसकी कथित प्रेमिका रामबति को हत्या का दोषी पाते हुए धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास एवं 2-2 हजार रुपये जुर्माना, धारा 120 बी आईपीसी के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1-1 हजार रुपये जुर्माना और धारा 201 आईपीसी में पांच साल के सश्रम कारावास और 1-1 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
पुराना प्रेमी था मृतक, कर रहा था परेशान
घटना के संबंध में पुलिस ने जब मामले की जांच की तो यह बात सामने आई कि घटना के 3 साल पहले से मृतक बिस्तु उर्फ राजेश धुर्वे के साथ रामबती बाई के प्रेम संबंध थे। लेकिन घटना के चार माह पूर्व जब मृतक का विवाह हो गया तो रामबती बाई ने आरोपी मेहताब उर्फ मेहतलाल से प्रेम संबंध बना लिए। यह बात जब मृतक को पता चली तो उसने रामबती बाई पर दबाव बनाना और विवाद करना शुरू कर दिया। इसी बात से तंग आकर रामबती बाई ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या का षडय़ंत्र रचा और युवक की हत्या कर दी।

Created On :   16 March 2020 11:25 PM IST

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