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मराठवाड़ा में स्वाइन फ्लू की जांच के लिए एक लैब नहीं, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मराठवाड़ा में स्वाइन फ्लू की जांच के लिए एक भी प्रयोगशाला(लैब) नहीं है। बुधवार को बांबे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान इस तथ्य का खुलासा हुआ है। साल 2015 में स्वाइन फ्लू के प्रकोप को लेकर पेशे से वकील दत्ता माने ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका के अन्य मुद्दों का निराकरण हो चुका है। सिर्फ अधिक संख्या में लैब के निर्माण मुद्दा बचा है। बुधवार को जस्टिस नरेश पाटील और जस्टिस नितिन सांब्रे की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान खंडपीठ ने पााया कि राज्य भर में स्वाइन फ्लू की जांच के लिए सिर्फ सात निजी व सरकारी लैब है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि सरकार विभागवार लैब बनाने पर विचार करे। इसके साथ ही क्या सरकार राज्य भर में स्वाइन फ्लू, डेंगू और मलेरिया की जांच के लिए अधिक संख्या में लैब बनाने की इच्छुक है। इसकी जानकारी वह हलफनामे में पेश करे।
मराठवाड़ा में स्वाइनफ्लू की जांच के लिए एक भी लैब नहीं
खंडपीठ ने पाया कि मराठवाड़ा में स्वाइनफ्लू की जांच के लिए एक भी लैब नहीं है। खंडपीठ ने सरकार से यह भी जानना चाहा है कि उसने स्वाइन फ्लू का पता लगाने व नियंत्रण के लिए कौन से कदम उठाए हैं। इससे पहले सरकारी वकील अभिनंदन व्याज्ञानी ने कहा कि सरकार ने औरंगाबाद में लैब बनाना तय किया था। लेकिन इस पर क्या हुआ वे जानकारी लेकर ही बता पाएगे। वहीं याचिकाकर्ता की वकील ने कहा कि देशभर में स्वाइन प्लू की जांच के लिए सिर्फ 21 लैब है। इसमें सात महाराष्ट्र में है। सात में से तीन मुंबई में है। राज्य के कई एेसे इलाके है, जहां स्वाइन फ्लू की जांच के लिए कोई लैब नहीं है।
जब तक रिपोर्ट मिलती, तब तक कई बार मरीज हो जाती मौत
लैब न होने से लोगों को जांच के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना पड़ता है और जब तक रिपोर्ट मिलती है तब तक कई बार मरीज की मौत हो जाती है। उन्होंने कहा कि लैब दूर होने से रिपोर्ट आने में भी देरी होती है। इसलिए यदि राज्य में विभागवार लैब बनाए जाए तो बेहतर होगा। माने ने साल 2015 में स्वाइन फ्लू के प्रकोप को देखते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इस दौरान याचिकाकर्ता की वकील ने कहा कि याचिका के अन्य मुद्दों का निराकरण हो चुका है। सिर्फ अधिक संख्या में लैब बनाने की बात बाकी है। ताकि भविष्य में लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। खंडपीठ ने फिलहाल मामले की सुनवाई दो सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी है।
Created On :   10 Jan 2018 8:13 PM IST