16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पर रहेगा प्रतिबंध

There will be a ban on fishing from June 16 to August 15
16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पर रहेगा प्रतिबंध
पन्ना 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पर रहेगा प्रतिबंध

डिजिटल डेस्क, पन्ना। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने अधिसूचना जारी कर मण्प्रण् नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा 3(२) के तहत आगामी 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। उक्त अवधि में सभी प्रकार का मत्स्याखेट पूर्णत: निषिद्ध रहने के साथ ही मत्स्य विक्रय, विनिमय और परिवहन करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। म.प्र. राज्य मत्स्य क्षेत्र संशोधित अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष का कारावास अथवा 5 हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनों सजाओं से दण्डित करने का प्रावधान है। उक्त कृत्य संज्ञेय दण्डनीय अपराध भी है। जनसामान्य को भी प्रतिबंधित अवधि में किसी प्रकार का मत्स्याखेट, मत्स्य क्रय, विक्रय अथवा मत्स्य परिवहन न तो स्वयं करने और न ही इस कार्य में किसी अन्य को सहयोग देने के संबंध में सूचित किया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्षा ऋतु में मत्स्य के प्रजनन काल और संरक्षण के दृष्टिगत सभी प्रकार के जल संसाधनों में नदीय मत्स्योद्योग नियम के तहत बंद ऋतु के रूप में घोषित किया गया है। छोटे तालाब अथवा अन्य स्त्रोत जिनका किसी नदी.नाला से संबंध नहीं हैं और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के तहत शामिल नहीं किया गया है को छोडकर सभी नदियों और जलाशयों में बंद ऋतु में मत्स्याखेट पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

Created On :   11 Jun 2022 4:11 PM IST

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