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कछुए की तस्करी करते तीन आरोपी गिरफ्तार, वाहन से लेकर जा रहे थे नाका के पास पुलिस ने दबोचा
डिजिटल डेस्क, सिरोंचा(गड़चिरोली)। वनविभाग के अधिकारियों ने चिंतलपल्ली नाके पर नाकाबंदी के दौरान देररात २ बजे के करीब कछुए की तस्करी करनेवाले तीन तस्करों को रंगेहाथ धरदबोचा।गिरफ्तार आरोपियों में राजीवनगर निवासी शंकर अंकलु मेडीजेर्ला, नीलवाही निवासी रमेश भीमय्या कोंडापर्ती और चंद्रगिरि निवासी रमेश मलय्या चंद्रगिरि शामिल है। इस कार्रवाई में एक पिकअप वाहन क्र. टी. एस. 02 यू. सी. 3531 व एक कछुआ जब्त किया गया। इस मामले में वनविभाग ने उक्त तीन आरोपियों के खिलाफ वनकानून के तहत मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई तहसील के चिंतलपल्ली नाके के समीप की गयी। मिली जानकारी के अनुसार, सिरोंचा वनविभाग के कर्मचारी चिंतलपल्ली नाके पर गश्त पर तैनात थे। इस दौरान पिकअप वाहन क्र. टी.एस.02 यू. सी. 3531 संदेहास्पद स्थिति में पायी गयी। इस समय वन कर्मचारियों ने वाहन की तलाशी ली तो वाहन में एक कछुआ पाया गया। बता दें कि वन कानून के तहत किसी भी वन्यजीव की तस्करी करना अपराध है। चूंकि कछुआ भी वन्यजीव में समाविष्ट है। यह कार्रवाई सिरोंचा के उपवनसंरक्षक सुमीत कुमार के मार्गदर्शन में सहायक वनसंरक्षक बडेकर, उपविभागीय वनाधिकारी गाजलवार, वनपरिक्षेत्र अधिकारी नरखेड़कर, क्षेत्र सहायक खोब्रागड़े, शेख, खरतड आदि ने की।
दुष्कर्म और हत्या मामले के दोषी को उम्रकैद
बलात्कार और हत्या करने के मामले में आदिलाबाद जिला अदालत के जज डा. श्रीनिवास ने सुनवाई करते हुए आरोपी मारुति को आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्रकैद और 500 रुपए जुर्माना तथा आईपीसी धारा ३७६ के तहत उम्रकैद और 500 रुपए जुर्माना, इसके अलावा मारुति को फोक्सो एक्ट के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक मल्ला रेड्डी ने दी। कुमरम भीम आसिफबाद जिला केंद्र में जिला अधीक्षक कार्यालय में गुरुवार को आयोजित पत्र परिषद में उन्होंने बताया कि12 अक्टूबर 2018 केरामेरी मंडल की रहनेवाली नाबालिग बालिका शौच के लिए पास के खेत में गई थी। मौके का फायदा उठाकर मारुति ने बालिका के साथ बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद बालिका की चुन्नी से उसका गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी। शौच जाने के बाद बहुत देर तक जब बालिका घर नहीं पहुंचने का कारण बालिका की मां और भाई ने उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। आखिरकार खेत में जाने पर वहां बालिका का शव पड़ा मिला। फरियादी बालिका की मां की शिकायत पर केरामेरी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। मामले की सुनवाई पर आदिलाबाद जिला अदालत ने मारुति को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस समय एएसपी सुधींद्र और आसिफाबाद डीएसपी सत्यनारायण उपस्थित थे।
Created On :   11 Oct 2019 3:29 PM IST