हत्या और प्राइवेट पार्ट काटने के आरोप में दो महिलाओं सहित तीन को आजीवन कारावास 

Three accused including women charged life imprisonment in murder case
हत्या और प्राइवेट पार्ट काटने के आरोप में दो महिलाओं सहित तीन को आजीवन कारावास 
हत्या और प्राइवेट पार्ट काटने के आरोप में दो महिलाओं सहित तीन को आजीवन कारावास 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सत्र न्यायालय ने हत्या के एक मामले में दो महिलाओं सहित तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बकाए पैसे के भुगतान को लेकर बासु राठौड़ के साथ हुए विवाद के बाद एक महिला ने पहले राठौड़ का गुप्तांग काटा फिर उसकी हत्या कर दी। तीनों आरोपी एक दूसरे के रिश्तेदार है। जिन लोगों को इस मामले में दोषी ठहराया गया है उनके नाम शांताबाई चव्हाण, शकरीबाई व शंकर राठौड़ है। 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के एम जैसवाल ने दोषी पाए गए तीनों आरोपियों पर बीस-बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशेष सरकारी वकील इकबाल सोलकर ने आरोपियों पर लगे आरोपों को साबित करने के लिए 18 गवाह पेश किए। अभियोजन पक्ष के मुताबिक बासु के आरोपी दोनों महिलाओं के साथ अनैतिक संबंध थे। राठौड़ तीनों आरोपियों को कम दिलाने में मदद करता था। लेकिन उसने इनके बकाए पैसों का भुगतान  नहीं किया था। जिससे वे नाराज थे। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार 23 फरवरी 2014 को शकरीबाई ने राठौड़ को संबंध बनाने के लिए चेम्बूर इलाके में एकांत स्थान पर बुलाया। इस दौरान जब राठौड़ वहां पहुंचा तो पहले शकरीबाई ने धारदार हथियार से राठौड़ का गुप्तांग काटा। इस दौरान दो अन्य आरोपियों ने राठौड़ पर पीछे से हमला किया। जिससे राठौड़ की मौत हो गई। 
 

Created On :   25 Dec 2020 7:36 PM IST

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