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ज्वेलरी शॉप से 1.50 लाख के जेवर ले उड़े ठग

डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। चंदनगांव हाउसिंग बोर्ड कॉम्प्लेक्स स्थित ज्वेलरी शॉप में गुरुवार शाम को खरीदी करने के बहाने घुसे दो ठगों ने संचालक को बातों में फांसा और ज्वेलरी उड़ा ले गए। बदमाशों ने शॉप से अंगूठियों से भरा पैकट पर हाथ साफ कर दिए। जिसकी कीमत लगभग डेढ़ लाख रुपए बताई जा रही है। संचालक देवराज सोनी ने कोतवाली में इसकी शिकायत की है। वारदात की सूचना मिलने पर कोतवाली का स्टाफ मौके पर पहुंचा था।
ज्वेलरी शॉप संचालक ने पुलिस को बताया कि शाम 4.18 पर दो युवक पैदल ज्वेलरी शॉप पहुंचे। ज्वेलरी खरीदने के बहाने दुकान में घुसे बदमाशों ने संचालक को बातों में फंसाकर सोने की अंगूठी का एक पैकट चुरा लिया। कुछ देर बाद दोनों युवक यहां से आराम से निकल भी गए। जब तक संचालक कुछ समझ पाता तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पहले भी हो चुकी वारदात-
ज्वेलरी शॉप संचालक से इसके पहले भी लूट की कोशिश हो चुकी है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को इस तरह की यह तीसरी घटना थी, हालांकि इससे पहले बदमाश वारदात को अंजाम देने में कामयाब नहीं हो पाए थे।
सीसीटीवी में कैद हुई वारदात-
ज्वेलरी शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों की सारी करतूत कैद हो गई है। इनमें से एक बदमाश ने कैप पहनी हुई थी तो दूसरे ने बैग टांगा हुआ था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।