खेतों में बाड़ लगाने नहीं लेनी पड़ेगी वन विभाग से अनुमति, पर्वतारोही-महाराष्ट्र केसरी को मिलेगी सरकारी नौकरी! 

To Fencing in fields will not require permission from forest department,
खेतों में बाड़ लगाने नहीं लेनी पड़ेगी वन विभाग से अनुमति, पर्वतारोही-महाराष्ट्र केसरी को मिलेगी सरकारी नौकरी! 
खेतों में बाड़ लगाने नहीं लेनी पड़ेगी वन विभाग से अनुमति, पर्वतारोही-महाराष्ट्र केसरी को मिलेगी सरकारी नौकरी! 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र निजी वन अधिग्रहण अधिनियम-1975 की धारा 22 (अ) के तहत खेती जमीन पर तार का बाड लगाने के लिए वन विभाग के अनुमति की जरुरत नहीं होगी। राज्य के वन मंत्री संजय राठोड ने यह जानकारी दी। वनमंत्री ने कहा कि फसलों की सुरक्षा के लिए बाड़ लगाने किसानों को बार-बार वन अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ती थी।  

खेल नीति में होगा बदलाव

राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय पदकविजेताओं, राज्य के गुणवत्ता वाले खिलाड़ियों को सीधे सरकारी सेवा में मौका देने के लिए राज्य की खेल नीति में जल्द ही बदलाव किया जाएगा। राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने यह जानकारी दी है। गुरुवार को मंत्रालय में पवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में संशोधित खेल नीति के तहत पर्वतारोहण जैसे साहसिक खेल, महाराष्ट्र केसरी प्रतियोगिता विजेता पहलवान, शिव छत्रपति पुरस्कार विजेता खिलाडियों को सीधे सरकारी नौकरी में नियुक्ति की बाबत चर्चा हुई। इसके पहले खेल के क्षेत्र में राज्य का गौरव बढ़ाने वाले खिलाडियों को सरकारी सेवा में सीधे प्रवेश के लिए 2010 में आदेश जारी हुआ था। इसके मापदंडों के मुताबिक पहले मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा छानबीन के बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति खिलाडियों की नियुक्ति को लेकर फैसला लेती है। बैठक मं फैसला लिया गया कि पिछले दस वर्षों के दौरान इस पर हुए अमल की समीक्षा कर नई नीति तैयार की जाएगी।  
 

Created On :   3 Sept 2020 7:32 PM IST

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