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मूक-बधिरों को विशेष मास्क उपलब्ध कराने जिलाधिकारियों को दिया आदेश, हाईकोर्ट में सरकार का दावा
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के सभी जिला अधिकारियों को मूक-बधिर लोगों को विशेष मास्क उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। अतिरिक्त सरकारी वकील बीवी सामंत ने बांबे हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सभी जिला अधिकारियों को राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी की ओर से सभी जिलाधिकारियों को कहा गया है कि वे मूक-बधिर लोगों को अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट आफ स्पीच एंड हेयरिंग डिसेब्लिटी द्वारा प्रमाणित किए गए मास्क उपलब्ध कराए।
मूक बधिर लोगों को विशेष मास्क उपलब्ध कराने की मांग को लेकर लोकशाहीवादी बालासाहब सरोदे स्मृति प्रबोधन नामक गैर सरकारी संस्था ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि आम मास्क में मुंह पूरी तरह से ढंका होता है जिसके चलते मूक-बधिर लोगों को संवाद करने में दिक्कत आती है। क्योंकि उनका संवाद चेहरे के हाव-भाव व संकेतों पर निर्भर करता है। इसलिए उनके लिए विशेष मास्क उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाए।
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा कि मुंबई महानगरपालिका अपने क्षेत्र में विशेष मास्क वितरित करेगी। ऐसे में सरकार की ओर से क्या कदम उठाए गए हैंॽ इस पर सरकारी वकील सामंत ने खंडपीठ को बताया कि सभी जिलाधिकारियों को मूक-बधिर लोगों को मास्क उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि सरकार मूक-बधिर लोगों को मास्क वितरण के कार्य में तेजी लाए। इसके साथ ही हमें अगली सुनवाई के दौरान बताया जाए कि विशेष मास्क के उत्पादन व वितरण की क्या स्थिति है। खंडपीठ ने अब याचिका पर सुनवाई 22 जुलाई 2021 तक के लिए स्थगित कर दी है।
Created On :   8 July 2021 9:59 PM IST