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तेज रफ्तार भागता ट्रैक्टर पलटा, चालक की दर्दनाक मौत

डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। हर्रई थाना क्षेत्र के ग्राम पापड़ा और साजवा के बीच बुधवार रात एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रैक्टर के नीचे दबने से चालक को गंभीर चोटें आई थी। जिसे गंभीर अवस्था में परिजनों द्वारा हर्रई अस्पताल लाया गया। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है।
पुलिस ने बताया कि साजवा निवासी 35 वर्षीय मनीष पिता लल्ला यादव बुधवार रात आठ बजे ट्रैक्टर लेकर ग्राम पापड़ा से लौट रहा था। रास्ते में एक पुलिया के समीप ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रैक्टर के नीचे दबने से मनीष को गंभीर चोटें आई थी। राहगीरों ने दुर्घटना की सूचना मनीष के परिजनों को दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने मनीष को हर्रई अस्पताल लाया। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया है।
बाइक सवार ने दस लोगों को मारी टक्कर-
हर्रई के ग्राम कोकन पिपरिया से दशहरा का मेला देखने हर्रई आ रहे ग्रामीणों को तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मार दी। इस टक्कर में पांच बच्चों समेत पांच महिलाओं को चोटें आई है। जिन्हें इलाज के लिए हर्रई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि मंगलवार रात दशहरा मेला देखने आ रही कोकनपिपरिया निवासी 10 वर्षीय चांदनी, 13 वर्षीय श्यामा, 17 वर्षीय देवकी, 32 वर्षीय चंद्रवती, 36 वर्षीय सुमंत्रा, 20 वर्षीय मानवती, 13 वर्षीय प्रेमकुमारी, 12 वर्षीय प्रेमकुमारी, 20 वर्षीय प्रतीक्षा और 40 वर्षीय कापसीबाई को तेज रफ्तार बाइक चालक ने टक्कर मार दी। पुलिस ने बाइक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।