राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई 22 फरवरी तक स्थगित

Trial of trial against Rahul Gandhi adjourned till February 22
राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई 22 फरवरी तक स्थगित
आरएसएस मानहानि मामला  राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई 22 फरवरी तक स्थगित

डिजिटल डेस्क, मुंबई। ठाणे के भिवंडी कोर्ट में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के मानहानि को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ जारी मुकदमे की सुनवाई 22 फरवरी से2022 तक स्थगित कर दी गई है। अगली सुनवाई के दौरान मामले से जुड़े शिकायतकर्ता के बयान को रिकार्ड किया जाएगा। आरएसएस के कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने कोर्ट में राहुल के खिलाफ मानहानि की शिकायत की है। इस पर सुनवाई के दौरान कुंटे के वकील प्रबोध जयवंत ने मजिस्ट्रेट जे वी पालीवाल के सामने कहा कि इस मामले को लेकर जारी एक आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इसलिए मानहानि के मामले की सुनवाई को तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट में प्रलंबित आवेदन पर फैसला नहीं आ जाता है। इसके मद्देनजर कोर्ट ने मामले की सुनवाई 22 फरवरी 2022 तक को लिए स्थगित कर दी। 

आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने साल 2014 में सांसद राहुल गांधी की भिवंडी में चुनावी रैली के दौरान दिए गए भाषण को को लेकर राहुल के खिलाफ भिवंडी की कोर्ट में शिकायत की थी। अपने भाषण में राहुल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के पीछे कथित रूप से आरएसएस को जिम्मेदार बताया था। कुंटे ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि सांसद राहुल गांधी के इस बयान से आरएसएस की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है और उसकी छवि मलीन हुई है। 

Created On :   11 Feb 2022 8:42 PM IST

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