टीआरपी घोटाला : अर्णब को मिली राहत 16 मार्च तक बरकरार 

TRP scam: Arnab Continuous relief till March 16
टीआरपी घोटाला : अर्णब को मिली राहत 16 मार्च तक बरकरार 
टीआरपी घोटाला : अर्णब को मिली राहत 16 मार्च तक बरकरार 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने टेलिविजन रेटिंग प्वाइंट (टीआरपी) के कथित घोटाले के मामले में आरोपी पत्रकार अर्णब गोस्वामी व रिपब्लिक टीवी चैनल को चलानेवाली एआरजी मीडिया आउटलर मीडिया में कार्यरत कर्मचारियों को मिली अंतरिम राहत को 16 मार्च तक के लिए बरकरार रखा है। हाईकोर्ट में एआरजी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। याचिका में टीआरपी मामले को लेकर मुंबई पुलिस की जांच को चुनौती दी गई है और इस प्रकरण की जांच को सीबीआई व किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौपने का आग्रह किया गया है। 

शुक्रवार को न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति मनीश पीटले की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि एआरजी व उसके कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस अगली सुनवाई तक कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी। इसके बाद खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 16 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। 

नाइक मामले में गोस्वामी को कोर्ट में उपस्थिति से मिली छूट

इस बीच खंडपीठ ने इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक की मौत के मामले में भी आरोपी पत्रकार अर्णब गोस्वामी को भी राहत दी है। निचली अदालत ने इस मामले में गोस्वामी को 10 मार्च को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया था लेकिन कोर्ट ने गोस्वामी को मामले की अगली सुनवाई तक कोर्ट में उपस्थिति से छूट दी है। खंडपीठ ने अब इस मामले की सुनवाई 16 अप्रैल 2021 को रखी है। 

Created On :   5 March 2021 3:56 PM GMT

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