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तालाब सौंदर्यीकरण में ढाई करोड़ की गड़बड़ी, नपा के सहायक यंत्री व उपयंत्री निलंबित
डिजिटल डेस्क शहडोल । शासकीय कार्यों में उदासीनता बरतने एवं वित्तीय अनिमितताओं के कारण नगर पालिका परिषद शहडोल के सहायक यंत्री बृजेन्द्र कुमार वर्मा एवं उपयंत्री देव कुमार गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कमिश्नर आरबी प्रजापति ने मंगलवार को निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं।
कूटरचना करते हुए निकाय एवं शासन की राशि का दुरुपयोग किया
संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास संभाग शहडोल के प्रस्ताव पर तथा जांच प्रतिवेदन के आधार पर उक्त कार्रवाई की गई है। बृजेन्द्र कुमार वर्मा एवं देव कुमार गुप्ता को मोहनराम तालाब सौदर्यीकरण एवं मंदिर परिसर में कराए गए निर्माण कार्यों में 2 करोड़ 91 लाख 54 हजार 248 रुपए की वित्तीय अनियमितता का दोषी पाया गया है। दोनों ने कलेक्टर शहडोल द्वारा जन भागीदारी योजना एवं जिला खनिज प्रतिष्ठान योजना में दी गई प्रशासकीय स्वीकृत का उल्लंघन करते हुए निकाय निधि से मोहन राम मंदिर ट्रस्ट की निजी भूमि पर गठित स्वतंत्र एजेंसी से अनुमति लिए बिना कूटरचना करते हुए निकाय एवं शासन की राशि का दुरुपयोग किया गया है। यह कृत्य मध्यप्रदेष नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 97 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंखन है।
दोनों को डूडा कार्यालय अनूपपुर किया अटैच
मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 128-एफ-4-129-2014-18-1 भोपाल दिनांक 13 मार्च 2015 की अनुसूची-1 के अनुक्रमांक-6 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कमिश्नर ने दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में दोनों का मुख्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण अनूपपुर नियत किया गया है।
Created On :   25 Sept 2019 2:38 PM IST