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बेटों ने लगाए पिता पर मां की हत्या के आरोप, शवयात्रा रोककर पीएम के लिए लाए अस्पताल

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। सोनपुर की 42 वर्षीय निर्मला यादव की बुधवार रात संंदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई। मृतका का पति निर्मला का शव बिना पीएम कराए अस्पताल से ले गया और उसका अंतिम संस्कार कराने की तैयारी करने लगा। मां की संदेहास्पद मौत की जानकारी लगने पर नागपुर से आए उसके दोनों बेटों ने शव का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। वे शव जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। मृतका के बेटे और परिजनों ने इस मामले की शिकायत कोतवाली थाने में की है। इसके बाद गुरुवार दोपहर महिला का पीएम किया गया। पीएम में जहर के सेवन की पुष्टि हुई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है।
जहर से मौत, प्रबंधन को नहीं जानकारी
जहर के सेवन की वजह से गंभीर हालत में निर्मला यादव को बुधवार रात आठ बजे किशोर यादव जिला अस्पताल लेकर आया था। यहां प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी और परिजन शव बिना पीएम के घर ले गए।
पिता करता है अवैध कारोबार
मृतका के बड़े बेटे अंकित यादव ने बताया कि पिता के दुर्व्यवहार के चलते वह अपने मामा-मामी के घर नागपुर में रह रहा है। छोटे भाई बोर्डिंग में रहकर पढ़ाई करता है। अंकित ने आरोप लगाए है कि उसका पिता किशोर यादव अवैध शराब बनाने और बेचने का काम करता है। शराब के नशे में मां के साथ मारपीट कर उसे प्रताड़ित किया करता था। जिसकी वजह से उसकी मां की मौत हुई है।
देरी से आई महिला डॉक्टर, माहौल गर्माया
संदेहास्पद मौत पर मृतका का पीएम दो डॉक्टरों की टीम ने किया। जिस महिला डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई थी वह दोपहर एक बजे की बजाए शाम चार बजे पहुंची। इस वजह से मृतका के परिजनों में आक्रोश का माहौल बन गया था। पुलिस ने समझाइश के बाद मामला शांत कराया।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।