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महिला अश्लील हरकत करने वाले अभियुक्त को दो वर्ष का कठोर कारावास
डिजिटल डेस्क,पन्ना। न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पवई के न्यायालय में महिला के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में दोषी पाए गए अभियुक्त को सजा सुनाई गई। अभियुक्त टिंकू उर्फ गोविन्द जैन को आइपीसी की धारा 354 के आरोप में 02 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है साथ ही आइपीसी की धारा 452 के आरोप में 1 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। अभियोजन घटना अनुसार पीडि़ता द्वारा सिमरिया थाने की हरदुआ चौकी में आवेदन दिया गया था कि दिनांक 06 जून 2016 को टिंकू उसके मकान के अंदर दरवाजा खोलकर ऊपर पहुँच गया तथा उसके साथ अश्लील वार्तालाप करने लगा ओैर पानी मांगा जब वह उसे पानी देने लगी उसी दौरान उसने बुरी नियत से पकडक़र उसे दबा दिया। जिस पर झटका देते हुए उसने अपने आपको छुडाया तथा मारने दौड़ी तो वह सीढिय़ों से उतरकर जाते वक्त जान से मारने की धमकी देकर चला गया। जिस वक्त पूरा घटनाक्रम हुआ उसके पति एवं बच्चे घर में नही थे जिस पर उसके द्वारा आस-पास के लोगों को जानकारी दी और पति के घर आने पर उन्हें पूरा घटनाक्रम बताया गया। पीडि़ता की रिपोर्ट पर सिमरिया थाने में टिंकू उर्फ गोविन्द जैन के विरूद्ध आइपीसी की धारा 452,354,506 भाग 02 के तहत अपराध पंजीबद्ध हुआ। थाना पुलिस द्वारा घटना की विवेचना कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष अधिवक्ता द्वारा घटना के संबंध में बिन्दुवार साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के गवाहों की सुनवाई पूरी करते हुए घटित घटना को लेकर आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाई गई।
Created On :   2 Aug 2022 7:00 PM IST