बालिका दिवस पर विधिक साक्षरता शिविर में छात्राओं को दी उपयोगी जानकारी

Useful information given to girl students in legal literacy camp on Girls Day
बालिका दिवस पर विधिक साक्षरता शिविर में छात्राओं को दी उपयोगी जानकारी
सजग रहते हुए अपराधियों को सजा दिलाना सभी का कर्तव्य बालिका दिवस पर विधिक साक्षरता शिविर में छात्राओं को दी उपयोगी जानकारी

डिजिटल डेस्क,शहडोल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंज में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित शिविर में मुख्य अतिथि जिला न्यायाधीश निशा विश्वकर्मा ने कहा कि प्रत्येक बालिका को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने एवं उनके विकास के समस्त पहलुओं को सुनिश्चित करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दृढ़ संकल्पित है।

श्रीमती विश्वकर्मा ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जानकारी देते हुए कहा कि बेटियों को बेटों की बराबरी पर लाने के लिए बेटियों की शिक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह समाज का तथा हम सबका कर्तव्य है कि बेटियों को सामाजिक एवं लैंगिक असमानताओं का सामना न करना पड़े। उन्होंने बालकों का यौन उत्पीडऩ से संरक्षण अधिनियम की जानकारी दी तथा कहा कि ऐसे अपराधियों के विरूद्ध आवाज उठाना एवं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। उन्होंने छात्राओं को मोटरयान अधिनियम, नि:शुल्क विधिक सहायता आदि की जानकारी दी तथा न्यायाधीश अथवा प्रशासनिक अधिकारी बनकर सभ्य समाज की स्थापना करने में सहयोग प्रदान करने की अपील की। कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी अमित शर्मा, प्राचार्य बीएम तिवारी, डॉ. नंदिता पाठक, डॉ एपी सिंह, अनीता जैन, कुमारी अर्चना अवस्थी सहित समस्त अध्यापकगण एवं छात्राएं उपस्थित रहीं।

 

Created On :   25 Jan 2023 1:51 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story