आईपीएस शुक्ला की याचिका पर फैसला सुरक्षित 

Verdict reserved on IPS Shuklas petition
आईपीएस शुक्ला की याचिका पर फैसला सुरक्षित 
अवैध फोन टैपिंग मामला  आईपीएस शुक्ला की याचिका पर फैसला सुरक्षित 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने अवैध फोन टैपिंग व पुलिस महकमे के तबादले तथा तैनाती से जुड़े गोपनीय दस्तावेज कथित तौर पर लीक करने के मामले को लेकर विवादों में घिरी आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला की ओर से दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। याचिका में शुक्ला ने मांग की है इस मामले को लेकर दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया जाए। क्योंकि उनकी इस मामले में कोई भूमिका नहीं है। उन्हें अनावश्यक रुप से निशाना बनाया जा रहा है। जबकि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दावा किया है कि भले ही फिलहाल शुक्ला को इस मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है लेकिन पुलिस के पास उनके खिलाफ पर्याप्त व ठोस सबूत है। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता डेरिस खंबाटा ने अपने दावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों की प्रति भी पेश की। जिसे स्वीकार करने के बाद न्यायमूर्ति नीतिन जामदार व न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की खंडपीठ ने शुक्ला की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। 

Created On :   29 Oct 2021 9:33 PM IST

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